Income Tax Return 2024: क्रेडिट कार्ड के जरिये भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानें कैसे करें

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR दाखिल करने का मौसम चल रहा है। अब गिनती के दिन बचे हैं। इसलिए लेटलतीफी आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर टैक्स देनदारी है तो आप क्रेडिट कार्ड के जरिये भी आसानी से कर सकते हैं, इसके कई फायदे भी हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान टैक्स भुगतान का आसान तरीका (तस्वीर-Canva)

मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
  • किसी भी तरह के जुर्माने से बचने के लिए जल्द फाइल करें।
  • अगर तुरंत टैक्स भुगतान की जरुरत है तो क्रेडिट कार्ड अच्छा विकल्प है।
Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अब काफी कम दिन बचे हैं। ऐसे में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आप समय पर आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको इसके कई लाभ होंगे। इसलिए बिना देरी किए एक्सपर्ट्स की मदद से आईटीआर दाखिल कीजिए। अगर आपके ऊपर किसी तरह के टैक्स का बकाया है तो उसका भुगतान करें। इसके लिए क्रेडिट कार्ड आसान साधन हो सकता है।

क्रेडिट कार्ड से टैक्स का भुगतान क्यों करें?

इनकम टैक्स पोर्टल पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके टैक्स का भुगतान करने का विकल्प महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करता है। यह बैंक ट्रांसफर या कैश लेनदेन की जरूरत के बिना तत्काल टैक्स भुगतान की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त यह आपको उन स्थितियों में भी अपने टैक्स दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाता है, और लेट फाइन और ब्याज से बचाता है, जब आपके पास कम पैसे होते हैं। इतना ही नहीं क्रेडिट कार्ड से टैक्स का भुगतान करने पर आपके भुगतान की तुरंत पुष्टि होती है, जो इनकम टैक्स पोर्टल पर इस मेथड का उपयोग करने का फायदा है। चेक या बैंक ट्रांसफर जैसे पारंपरिक तरीकों से समय लग सकता है, जिससे यह अनिश्चितता बनी रहती है कि आपका भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं।

क्रेडिट कार्ड से टैक्स का भुगतान कैसे करें?

अब इनकम टैक्स दाखिल करना आसान हो गया है। क्योंकि अब यह ऑनलाइन हो गया है। प्रक्रिया शुरू करने के लिए इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। शुरू करने के लिए अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का उपयोग करके लॉग इन करें या अगर जरूरी हो तो एक नए अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए उससे संबंधित सेक्शन में जाएं। अपनी आय और दाखिल स्थिति के आधार पर उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें। पोर्टल पर आपके नियोक्ता और बैंकों से पहले से भरी हुई जानकारी हो सकती है। ITR फ़ॉर्म सबमिट करने से पहले उसे जांचें परखें और जरूरी हो तो एडिट करें।
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