Income Tax: 90000 वेतनभोगी टैक्सपेयर्य टैक्स चोरी करते पकड़े गए, 1070 करोड़ रुपये के किए थे गलत क्लेम
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी संख्या में इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने वालों को पकड़ा है। इसके बाद करीब 90,000 वेतनभोगी व्यक्तियों ने टैक्स से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1,070 करोड़ रुपये की छूट के गलत दावे वापस लिए हैं।

टैक्स छूट का गलत दावा
Income Tax Return: इनकम टैक्स विभाग ने बड़ी संख्या में रिफंड के गलत दावों का पता लगाया है। सार्वजनक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र दोनों से 90,000 वेतनभोगी व्यक्तियों ने टैक्स से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1,070 करोड़ रुपये की छूट के गलत दावे वापस लिए हैं। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए गए विभिन्न खोज और जब्ती और सर्वे कार्यों के दौरान, यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न व्यक्ति अपने आईटीआर में इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80G, 80GGB, 80GGC के तहत कटौती का गलत दावा कर रहे हैं, जिससे सरकार को मिलने वाले टैक्स में कमी आ रही है।
सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि ऐसे व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बड़ी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, निजी कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों के कर्मचारी हैं। साथ ही, कटौती का गलत दावा करने वालों में से ज्यादातर एक ही कंपनी में काम कर रहे थे।
विभाग के पास मौजूद जानकारी के विश्लेषण से पता चला कि करदाताओं के आयकर रिटर्न में धारा 80जीजीबी/80जीजीसी के तहत दावा की गई कुल कटौतियों और दिखाई गई कुल प्राप्तियों के बीच भारी अतंर है। सूत्रों ने कहा कि इसी तरह, सेक्शन 80C, 80E, 80G के तहत दावा की गई कटौती भी संदेहास्पद जान पड़ती है।
उन्होंने कहा कि नियोक्ताओं (टीडीएस कटौती करने वाले) की एक सूची की पहचान की गई है और कर विभाग यथासंभव अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंच बनाएगा, जिनपर धारा 80ई, 80जी, 80जीजीए, 80जीजीसी और अन्य कटौतियों के तहत कटौती का फर्जी दावा करने का संदेह है। सूत्र ने कहा कि इसके अलावा, सत्यापन से पता चला है कि कुछ गड़बड़ी करने वाले तत्वों ने करदाताओं को कटौती/रिफंड के गलत दावे के लिए गुमराह किया है।
उन्होंने कहा कि विभाग आयकर रिटर्न में गलत तरीके से कटौती का दावा करने के परिणामों और करदाताओं के भूल-चूक को सुधारने के लिए उठाए जा सकने वाले सुधारात्मक उपायों के बारे में जागरूकता के लिए नियोक्ताओं के साथ बैठकें कर रहा है।
एक सूत्र ने कहा कि 31 दिसंबर, 2024 तक, लगभग 90,000 करदाताओं ने अपने आईटीआर में लगभग 1,070 करोड़ रुपये की कटौती का गलत दावा वापस ले लिया है और अतिरिक्त कर का भुगतान किया है।
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के मुताबिक करदाता संबंधित आकलन वर्ष समाप्त होने पर, 2022-23 से 2024-25 के लिए दो साल के भीतर त्रुटियों को सुधारते हुए कुछ अतिरिक्त कर के भुगतान पर अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
सूत्रों ने बताया कि स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने और मुकदमेबाजी को कम करने के विभाग के प्रयासों को तेज करने के लिए नियोक्ताओं के साथ बैठकें की जा रही हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिजनेस (Business News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

OurCryptoMiner के मायने क्या हैं? रजिस्ट्रेशन करते ही पा सकते हैं इतना बोनस; समझें माइनिंग का पूरा गणित

Gold-Silver Price Today 03 July 2025: सोने-चांदी की कीमतोंं में बदलाव, बढ़ी या घटी, जानें अपने शहर का भाव

ITR Filing: फॉर्म 16 के जरिए भरना है Income Tax Return, तो इन चीजों को जरूर करें चेक, वरना हो जाएगी दिक्कत

अनिल अंबानी को झटका! SBI ने RCom के लोन को बताया फर्जीवाड़ा, जानिए पूरा मामला

HDB Financial Share Price: लिस्टिंग के बाद एचडीबी के शेयरों में तेजी जारी, दूसरे दिन 3.31% की बढ़त
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited