Income Tax Return Filing 2024: आपके पास एक से अधिक फॉर्म 16 है तो कैसे करें ITR फाइल?
Income Tax Return Filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया जारी है। आपने एक वित्त वर्ष कई नौकरियां बदली हैं तो आपके पास कई फॉर्म 16 भी मिले होंगे। आइए जानते हैं जब एक से अधिक फॉर्म 16 हो तो कैसे ITR फाइल कर सकते हैं।

जब कई फॉर्म 16 हो तो कैसे करें आईटीआर फाइल (तस्वीर-Canva)
Income Tax Return Filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल किया जा रहा है। आखिरी तारीख 31 जुलाई है। जब आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद हों, तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आसान हो सकता है। हालांकि अगर आपके पास नौकरी बदलने या एक वित्तीय वर्ष में कई नौकरियां करने के कारण कई फॉर्म 16 हैं, तो यह काम जटिल हो जाता है। लेकिन इसके लिए धैर्य से सावधानी पूर्वक काम करने से आसान हो जाता है। फॉर्म 16 नियोक्ता या कंपनी जिसमें आप काम करते हैं द्वारा जारी किया गया एक प्रमाणपत्र है, जिसमें आपके वेतन से स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS) का डिटेल होता है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है।
फॉर्म 16 को समझना जरूरी
- पार्ट A: इसमें नियोक्ता और कर्मचारी का डिटेल होता है, जिसमें नाम, पता, PAN और TAN डिटेल और तिमाही आधार पर काटे गए और जमा किए गए टैक्स का समरी शामिल होता है।
- पार्ट B: इसमें भुगतान किए गए वेतन, इनकम टैक्स एक्ट के तहत कटौती और देय टैक्स का डिटेल होता है।
- जब आप नौकरी बदलते हैं, तो प्रत्येक नियोक्ता एक अलग फॉर्म 16 जारी करता है, जिसका अर्थ है कि आपके पास एक ही वित्तीय वर्ष के लिए कई फॉर्म 16 हो सकते हैं।
कई फॉर्म 16 के साथ ITR फाइल करने के स्टेप
सभी फॉर्म 16 एकत्रित करें
सुनिश्चित करें कि आपके पास वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा काम किए गए प्रत्येक नियोक्ता से फॉर्म 16 हैं। वेरिफाई करें कि प्रत्येक फॉर्म में डिटेल सही और सुसंगत हैं।
आय को कॉसोलिडेट करें
वित्त वर्ष के लिए कुल आय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक फॉर्म 16 से वेतन आय को जोड़ें। साथ ही बचत खातों से ब्याज, किराये की आय आदि जैसे आय के किसी अन्य स्रोत को भी शामिल करें।
कुल टैक्स योग्य आय की गणना करें
अपनी कुल टैक्स योग्य आय की गणना करने के लिए कॉसोलिडेट इनकम का उपयोग करें। 80C (निवेश), 80D (स्वास्थ्य बीमा), आदि जैसे सेक्शन के तहत पात्र छूट और कटौती को घटाएं। अगर आपकी कटौती कई नियोक्ताओं को घोषित की गई है, तो सुनिश्चित करें कि आप एक ही कटौती का कई बार क्लैम न करें। विसंगतियों से बचने के लिए क्लैम की गई कुल कटौतियों की क्रॉस-चेक करें।
TDS डिटेल वैरिफाई करें
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट) के साथ अपने फॉर्म 16 में TDS के आंकड़ों का मिलान करें।
- यह सुनिश्चित करें कि नियोक्ताओं द्वारा काटे गए सभी TDS आपके PAN में सही तरीके से जमा किए गए हैं।
- जमा या रिफंड योग्य टैक्स की गणना करें।
- अपनी टैक्स योग्य आय के आधार पर देय कुल टैक्स की गणना करें।
- इसकी तुलना पहले से काटे गए कुल TDS से करें। अगर TDS देय टैक्स से अधिक है तो आप रिफंड के लिए पात्र हैं।
- अगर यह कम है तो आपको शेष टैक्स का भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन ITR फाइल करें
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर लॉग इन करें।
- अपनी आय के स्रोतों के आधार पर उपयुक्त ITR फॉर्म चुनें (आमतौर पर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ITR-1 होता है)।
- आय, कटौती और TDS का सही डिटेल दर्ज करें।
- रिव्यू करें और सबमिट करें।
- ITR फॉर्म में दर्ज सभी डिटेल की दोबारा जांच करें। सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि या चूक न हो।
- समीक्षा करने के बाद, फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट करने पर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा।
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रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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