Income Tax Return: टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज, 87A टैक्स छूट क्लैम को लेकर अपडेट किए गए ITR फॉर्म
Income Tax Return: इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए सेक्शन 87Aके तहत टैक्स छूट को अपडेट करने के विकल्प का उपयोग करने के लिए ITR फॉर्म 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है।

आईटीआर को लेकर टैक्सपेयर्स को राहत (तस्वीर-Canva)
Income Tax Return: र उन टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का क्लेम करने के पात्र हैं लेकिन 5 जुलाई 2024 के बाद इसे क्लेम करने से रोक दिए गए थे। इनकम टैक्स विभाग ने अब वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट को अपडेट करने के विकल्प का उपयोग करने के लिए ITR फॉर्म 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है। इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा कि HTML यूटिलिटीज जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने हाल में दी।
एक यह है कि आपको सेक्शन 87A टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए आईटीआर एक्सेल यूटिलिटी में टैक्स छूट कॉलम को मैन्युअल रूप से एडिट करना होगा और फिर इसे मान्य करना होगा। अगर आप टैक्स छूट कॉलम को स्वतः भरने के लिए छोड़ देते हैं तो आपको 87ए टैक्स छूट नहीं मिलेगी, एक्सपर्ट्स का कहना है जिन्होंने सभी संभावित क्रमपरिवर्तन और संयोजनों की कोशिश की। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मैन्युअल एडिट विकल्प फिलहाल काम करता प्रतीत होता है, लेकिन इसे और अधिक स्पष्टता की जरुरत है।
सेक्शन 87A टैक्स रिबेट की पूरी गड़बड़ी तब शुरू हुई जब टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई 2024 को ITR सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। इसके परिणामस्वरूप कई पात्र टैक्सपेयर्स को या तो सेक्शन 87A टैक्स रिबेट का क्लेम करने से रोक दिया गया या उन्हें इसे क्लेम करने के लिए टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट को संशोधित और विलंबित ITR फाइलिंग की समय सीमा को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का आदेश देकर अंतरिम राहत दी ताकि टैक्सपेयर्स 87A टैक्स रिबेट का क्लेम कर सकें।
ई़टी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि समस्या की जड़ JSON स्कीमा है जिसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लॉजिक कोड होते हैं। गौर हो कि 7 जनवरी 2025 तक स्कीमा को अपडेट नहीं किया गया है और अभी भी 5 जुलाई 2024 तक की तारीख है। भ्रमित करने वाला लगता है न? यूटिलिटी को अपडेट किया गया है लेकिन इसे चलाने वाला लॉजिक पुराना हो चुका है। तो अब आप सेक्शन 87A टैक्स रिबेट का क्लेम कैसे कर सकते हैं?
सेक्शन 87A टैक्स छूट का क्लैम कर सकते हैं?
जिन पात्र टैक्सपेयर्स को सेक्शन 87A टेक्स छूट का दावा करने से रोका गया था, वे अब संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करके सेक्शन 87A टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि HTML आधारित उपयोगिता ऑनलाइन ई-फाइलिंग ITR पोर्टल के माध्यम से दाखिल ITR को संसाधित करने के लिए बैकएंड में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है।
एक्सेल यूटिलिटी को मैन्युअल रूप से एडिट करें
एक्सेल ITR उपयोगिता में टैक्स छूट कॉलम को मैन्युअल रूप से एडिट करना, सेक्शन 87A टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए अभी एकमात्र समाधान प्रतीत होता है, अगर शॉर्ट टाइम पूंजीगत लाभ (STCG) जैसी विशेष दर आय मौजूद है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक एसके पटोदिया एलएलपी के एसोसिएट डायरेक्टर मिहिर तन्ना ने कहा कि एक्सेल में कुछ रंग कोडित सेल हैं जिन्हें मैन्युअल रूप से संपादित किया जा सकता है। टैक्स रिबेट कॉलम एक ऐसा ही एडिट योग्य सेल है। इसलिए अगर आप सीधे इस सेल को इनपुट की गई जानकारी के आधार पर ऑटो पॉपुलेट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसी विशेष दर आय पर छूट नहीं दी जाएगी। हालांकि अगर हम इसे मैन्युअल रूप से संपादित करते हैं और एसटीसीजी को ध्यान में रखते हुए टैक्स रिबेट राशि बढ़ाते हैं और फिर फाइल को मान्य करते हैं तो सीपीसी इसे प्रोसेसिंग के लिए ले सकता है। यह अभी के लिए 87A टैक्स रिबेट का क्लेम करने का एकमात्र तरीका लगता है।
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