Income Tax Return: टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज, 87A टैक्स छूट क्लैम को लेकर अपडेट किए गए ITR फॉर्म

Income Tax Return: इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का क्लेम करने वाले टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए सेक्शन 87Aके तहत टैक्स छूट को अपडेट करने के विकल्प का उपयोग करने के लिए ITR फॉर्म 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है।

आईटीआर को लेकर टैक्सपेयर्स को राहत (तस्वीर-Canva)

Income Tax Return: र उन टैक्सपेयर्स के लिए गुड न्यूज है जो इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का क्लेम करने के पात्र हैं लेकिन 5 जुलाई 2024 के बाद इसे क्लेम करने से रोक दिए गए थे। इनकम टैक्स विभाग ने अब वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट को अपडेट करने के विकल्प का उपयोग करने के लिए ITR फॉर्म 2 और 3 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज को अपडेट किया है। इनकम टैक्स विभाग ने यह भी कहा कि HTML यूटिलिटीज जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग ने हाल में दी।

एक यह है कि आपको सेक्शन 87A टैक्स छूट का क्लेम करने के लिए आईटीआर एक्सेल यूटिलिटी में टैक्स छूट कॉलम को मैन्युअल रूप से एडिट करना होगा और फिर इसे मान्य करना होगा। अगर आप टैक्स छूट कॉलम को स्वतः भरने के लिए छोड़ देते हैं तो आपको 87ए टैक्स छूट नहीं मिलेगी, एक्सपर्ट्स का कहना है जिन्होंने सभी संभावित क्रमपरिवर्तन और संयोजनों की कोशिश की। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मैन्युअल एडिट विकल्प फिलहाल काम करता प्रतीत होता है, लेकिन इसे और अधिक स्पष्टता की जरुरत है।

सेक्शन 87A टैक्स रिबेट की पूरी गड़बड़ी तब शुरू हुई जब टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई 2024 को ITR सॉफ्टवेयर में बदलाव किया। इसके परिणामस्वरूप कई पात्र टैक्सपेयर्स को या तो सेक्शन 87A टैक्स रिबेट का क्लेम करने से रोक दिया गया या उन्हें इसे क्लेम करने के लिए टैक्स डिमांड नोटिस भेजा गया। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट को संशोधित और विलंबित ITR फाइलिंग की समय सीमा को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का आदेश देकर अंतरिम राहत दी ताकि टैक्सपेयर्स 87A टैक्स रिबेट का क्लेम कर सकें।

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