Income Tax Return: ITR फॉर्म को सरल बनाएं, TDS के लिए वन रेट वन सेक्शन की जरुरत, फॉर्म 16A पर आया ये सर्वे

Income Tax Return, ITR News: डेलॉयट के आयकर नीति सर्वे (Income Tax Policy Survey) में फॉर्म 16ए (Form 16A) जारी करने की जरुरत को समाप्त करने का भी सुझाव दिया गया, क्योंकि टीडीएस की जानकारी पहले से ही प्राप्तकर्ता के फॉर्म 26एएस तथा एआईएस में उपलब्ध हो जाती है।

इनकम टैक्स रिटर्न पर सर्वे (तस्वीर-Canva)

Income Tax Return, ITR News: इनकम टैक्स दाखिल करने वाले अधिकतर लोगों ने आईटीआर की प्रक्रिया का सरल, प्रोत्साहनों तथा कटौतियों की गणना को आसान और ‘एक दर एक खंड’ के लिए टीडीएस ढांचे के सरलीकरण की वकालत की है। डेलॉयट के आयकर नीति सर्वेक्षण में फॉर्म 16ए जारी करने की आवश्यकता को समाप्त करने का भी सुझाव दिया गया, क्योंकि टीडीएस की जानकारी पहले से ही प्राप्तकर्ता के फॉर्म 26एएस तथा एआईएस में उपलब्ध हो जाती है।

सर्वेक्षण में कर कटौती से संबंधित धाराओं की संख्या सीमित करने, भुगतानों को दो-तीन अलग-अलग और गैर-अतिव्यापी श्रेणियों में वर्गीकृत करने तथा यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक धारा में केवल एक दर हो, जिससे कर प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर संग्रह में कोई बड़ी चूक के बिना अनुपालन का बोझ काफी कम हो जाएगा।

मिसाल के तौर पर मूर्त वस्तुओं पर एक प्रतिशत टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स), सेवाओं पर दो प्रतिशत, ई-कॉमर्स लेनदेन पर 0.1 प्रतिशत तथा लाभांश तथा ब्याज जैसे अन्य लेनदेन पर 10 प्रतिशत..। आयकर नीति सर्वेक्षण में विभिन्न उद्योगों के संगठनों के 320 से अधिक उद्योग पेशेवरों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया।

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