Tax Relief: एम्प्लॉयर से मिले एरियर पर टैक्स लगेगा या नहीं, क्या है नियम, जानें कैसे मिल सकती है छूट
Tax Relief on Arrears: अगर किसी को वेतन के साथ एरियर मिला है, तो वे टैक्सेबल होता है। मगर यदि आप एक फॉर्म जमा कर दें तो उस पर छूट मिल सकती है।

एरियर पर टैक्स लगेगा या नहीं
- एरियर होता है टैक्सेबल
- फॉर्म 10ई जमा करने पर मिलेगी छूट
- फॉर्म 10ई जमा न किया तो लगेगा टैक्स
Tax Relief on Arrears: अप्रेजल सीजन के दौरान कई कर्मचारियों को एरियर के रूप में वेतन मिला होगा। सामान्य से ज्यादा पैसा देखकर वे खुश हो सकते हैं, लेकिन कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन भी है। तो, अगर किसी को वेतन के साथ एरियर मिला है, तो क्या वे टैक्सेबल होगा? आयकर नियमों के अनुसार इसका जवाब है हां। एरियर भी टैक्सेबल होता है। लेकिन एरियर के साथ अपना ITR दाखिल करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना जरूरी है। टैक्सपेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वे एरियर राशि पर कटौती का दावा कर सकते हैं।
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किस सेक्शन के तहत मिलती है टैक्स छूट
आयकर अधिनियम की धारा 89 उन व्यक्तियों को टैक्स बेनेफिट ऑफर करती है, जिन्हें अपने वेतन का कुछ हिस्सा ‘एरियर या एडवांस’ में मिला है। धारा 89 के तहत कटौती का दावा किसी साल के दौरान प्राप्त निम्नलिखित में से किसी पर भी किया जा सकता है :
1) एरियर या एडवांस में मिली सैलरी
2) पीएफ में से समय से पहले निकाला गया पैसा
3) ग्रेच्युटी
4) पेंशन की कम्युटेड वैल्यू
5) पारिवारिक पेंशन का एरियर
6) नौकरी जाने पर मिला मुआवज़ा
धारा 89 के तहत मिलने वाली राहत - क्लेम कैसे करें
यदि किसी को अपने वेतन का एरियर मिला है, तो वे धारा 89 के तहत उसे टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट करने के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन उन्हें फॉर्म 10E जमा करना होगा। फॉर्म को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना होगा।
यदि कोई करदाता फॉर्म 10E फाइल नहीं करता है तो उसे एरियर पर छूट भी नहीं मिलेगी।
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