ITR filing 2024: ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करें फाइल, जानिए डिटेल
ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। कई लोग खुद से आईटीआर फाइल कर रहे हैं और करना चाहते हैं, आइए जानते हैं आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कैसे कर सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे करें आईटीआर फाइल (तस्वीर-Canva)
- इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
- आईटीआर फाइल करने से पहले जरूरी दस्तावेज जमा कर लें।
- इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ITR दाखिल करें।
ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का मौसम चल रहा है। इस आखिरी तारीख 31 जुलाई है। उम्मीद है आपने फॉर्म-16 समेत अन्य दस्तावेज अपने पास जमा कर लिए होंगे। हो सके तो एक्सपर्ट्स से सलाह लें ताकि आप गलतियों को कम करने के लिए अंतिम समय में फाइलिंग से बच सकें। आप अपना आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल, ऐप या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सहायता से दाखिल कर सकते हैं। अगर आप खुद दाखिल कर रहे हैं, तो आप आम तौर पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट के जारिए ऑनलाइन दाखिल करेंगे। आइए जानते हैं कैसे करें फाइल।
आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- फॉर्म 16
- फॉर्म 16A
- फॉर्म 26AS
- कैपिटल गेन डिटेल
- टैक्स सेविंग निवेश सर्टिफिकेट
कैसे करें ऑनलाइन ITR फाइल
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपने पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करें।
- 'ई-फाइल' मेनू पर जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' चुनें।
- अपनी आय के आधार पर उपयुक्त ITR फ़ॉर्म चुनें (अगर आपके पास फ़ॉर्म 16 है तो ITR-1 या ITR-2)।
- एसेसमेंट ईयर (AY) 2023-24 चुनें।
- फ़ॉर्म में दर्ज सभी डेटा को वेरिफाई करें और सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद आधार OTP या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करके अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई करें।
- अपना रिटर्न अपलोड करें और वेरिफाई करें।
किसे ITR दाखिल करना चाहिए?
अगर चेप्टर VI-A (जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80E, 80G, 80GGA, 80TTA/80TTB, आदि) के विभिन्न सेक्सन्स के अंतर्गत कटौती से पहले कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक है, तो आपको अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है। इसके अतिरिक्त भारत के निवासी के रूप में इनकम टैक्स उद्देश्यों के लिए अगर आप भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के मालिक हैं या ऐसी किसी भी संपत्ति में आपकी रुचि है तो आपको ITR दाखिल करना होगा।
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