ITR Filing 2024: क्या बढ़ जाएगी ITR फाइलिंग की तारीख, 31 जुलाई के बाद क्यों है उम्मीद

Tax Filing Deadline 2024: टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की थी कि AY 2024-25 के लिए जल्दी ITR दाखिल करें। ये संकेत है कि आईटीआर फाइल करने की डेट बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

Tax Filing Deadline 2024

क्या बढ़ जाएगी ITR फाइलिंग की तारीख

मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज
  • देरी करने पर होंगे नुकसान
  • भरना पड़ेगा जुर्माना
Tax Filing Deadline 2024: आज 31 जुलाई वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना आखिरी दिन है। अगर 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल किया तो जुर्माना देना होगा। जुर्माने से बचने के लिए आज ही आईटीआर फाइल करें। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है। 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या है।
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क्या है डेडलाइन पर अपडेट (ITR Extension 2024)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हाल ही में टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने AY 2024-25 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय पर होने वाली भीड़ से बचने के लिए जल्दी अपना ITR फाइल करें।
इससे अनुमान लगता है कि टैक्स डिपार्टमेंट ने डेडलाइन नहीं बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं किया है।

होंगे गंभीर नतीजे (ITR Deadline 2024)

अगर कोई टैक्सपेयर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करता तो वो 31 दिसंबर, 2024 तक लेट रिटर्न फाइल कर सकता है। मगर उसे तब जुर्माना देना होगा और न्यू टैक्स रिजीम चुननी होगी। न्यू टैक्स रिजीम में एचआरए, ट्यूशन फीस, बीमा किस्त, होम लोन पर ब्याज आदि जैसी छूट का फायदा नहीं मिलता।

ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग

इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियां आ रही हैं, जिनके कारण, कई टैक्सपेयर्स को फॉर्म 26AS/AIS तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। कभी-कभी TIS और AIS में एक ही प्रकृति के आंकड़ों में भिन्नता होती है। साथ ही, दोनों संयुक्त खाताधारकों के स्टेटमेंट में संयुक्त आय की सूचना दी जाती है, जिसके कारण टैक्सपेयर्स द्वारा समय पर सूचना देने के बावजूद जांच नोटिस जारी किए जाते हैं। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं जैसे लगातार बफरिंग, जिसके कारण फॉर्म भरने में कठिनाई होती है।

इन लोगों के पास 31 अक्टूबर तक मौका

जिन खातों की ऑडिटिंग हो वे 31 अक्टूबर 2024 तक ITR फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को ITR फाइल करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना ऑडिट पूरा करने के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है।

इन लोगों के पास 30 नवंबर तक होगा मौका

वहीं कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनमें इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन वाले कारोबारी शामिल हैं।
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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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