ITR Filing 2024: क्या बढ़ जाएगी ITR फाइलिंग की तारीख, 31 जुलाई के बाद क्यों है उम्मीद

Tax Filing Deadline 2024: टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की थी कि AY 2024-25 के लिए जल्दी ITR दाखिल करें। ये संकेत है कि आईटीआर फाइल करने की डेट बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

क्या बढ़ जाएगी ITR फाइलिंग की तारीख

मुख्य बातें
  • आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट आज
  • देरी करने पर होंगे नुकसान
  • भरना पड़ेगा जुर्माना

Tax Filing Deadline 2024: आज 31 जुलाई वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना आखिरी दिन है। अगर 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल किया तो जुर्माना देना होगा। जुर्माने से बचने के लिए आज ही आईटीआर फाइल करें। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है। 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या है।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हाल ही में टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने AY 2024-25 के लिए ITR दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय पर होने वाली भीड़ से बचने के लिए जल्दी अपना ITR फाइल करें।

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