Income Tax Return: दो करोड़ रुपए की आय पर नहीं भरा ITR, कोर्ट ने महिला को सुनाई 6 महीने जेल की सजा

Income Tax Return: दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को 6 महीने जेल की सजा इसलिए सुनाई गई। क्योंकि उसने दो करोड़ की कमाई पर आईटीआर नहीं भरा था। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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आईटीआर नहीं भरने पर जेल की सजा

Income Tax Return: दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में 2 करोड़ रुपए की इनकम पर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करने पर एक महिला को दोषी ठहराया और 6 महीने जेल की सजा सुनाई। यह मामला इनकम टैक्स ऑफिस (ITO) द्वारा दायर एक शिकायत से जुड़ा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आरोपी को दी गई 2 करोड़ रुपए की रसीद के बदले में 2 लाख रुपए का TDS (स्रोत पर टैक्स कटौती) काटा गया था। हालांकि मूल्यांकन वर्ष 2014-15 के लिए आय का कोई रिटर्न आरोपी ने दाखिल नहीं किया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ((ACMM) मयंक मित्तल ने दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सावित्री को सजा सुनाई। ACMM मित्तल ने 4 मार्च को पारित आदेश में कहा कि दोषी को 5000 रुपए के जुर्माने के साथ 6 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा दी जाती है और डिफॉल्ट रूप से एक महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ती है। हालांकि अदालत ने उसके आवेदन पर विचार करने के बाद आदेश को चुनौती देने के लिए उसे 30 दिन की जमानत दे दी।

प्रावधान का उद्देश्य समय पर ITR और टैक्स भरन जरूरी

स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर (SPP) अर्पित बत्रा ने प्रस्तुत किया कि किसी दोषी को सजा देने के लिए टैक्स चोरी की राशि नहीं, बल्कि प्रावधान का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रावधान का उद्देश्य टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को समय पर अपनी आय का रिटर्न दाखिल करने और तदनुसार टैक्स का भुगतान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी को अधिकतम कारावास की सजा दी जानी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।

दोषी महिला विधवा और अशिक्षित है

दूसरी ओर दोषी के वकील ने कहा कि दोषी को दी गई सजा में दोषी की सामाजिक परिस्थितियों और अपराध करने के समय और सजा सुनाए जाने के समय दोषी की स्थिति की चिंता होनी चाहिए। यह पेश किया गया कि दोषी एक विधवा महिला और अशिक्षित है। दोषियों के परिवार में केवल दोषी के अलावा परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 सितंबर 2017 को आईटीओ द्वारा दोषी को डेटा के वेरिफिकेशन के लिए एक पत्र जारी किया गया था कि आकलन वर्ष 2014-15 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किया गया था या नहीं, हालांकि आरोपी दाखिल करने में विफल रहा।

निर्देश के बाद नहीं भरा था आईटीआर

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 142(1) के तहत 10 जनवरी 2018 को एक नोटिस अभियुक्त को मूल्यांकन वर्ष 2014-15 का रिटर्न प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ जारी किया गया था हालांकि कोई अनुपालन नहीं किया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इसके बाद आईटीओ ने 22 जनवरी 2018 को आईटी एक्ट के सेक्सन 271F के तहत आरोपी को रिटर्न दाखिल न करने के लिए नोटिस जारी किया और आरोपी ने इसका जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। इसलिए 9 फरवरी 2018 के एक आदेश के जरिये आरोपी को 5000 रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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