ITR Refund: किन्हें जल्द मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड, किन्हें करना पड़ेगा इंतजार
Income Tax Refund: वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों को रिफंड का इंतजार है। आइए जानते हैं किसे जल्द मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड और किसे इंतजार करना पड़ सकता है।



किन्हें जल्द मिलेगा आईटीआर रिफंड (तस्वीर-Canva)
Income Tax Refund: कई टैक्सपेयर्स जिन्होंने 2023-24 (AY 2024-25) के लिए अपना टैक्स रिटर्न तय तारीख तक दाखिल कर दिया था, उन्हें अभी तक अपना रिफंड नहीं मिला है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न को प्रोसेस करने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें टैक्सपेयर द्वारा दावा की गई कटौती और छूट की प्रकृति और राशि शामिल है। अगर आपने ITR 2 और ITR 3 का इस्तेमाल किया है, तो आपको उन लोगों की तुलना में अधिक इंतजार करना पड़ सकता है जिन्होंने सरल फॉर्म ITR 1 का इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ITR 1 जैसे सरल फॉर्म ITR 3 जैसे जटिल फॉर्म की तुलना में जल्द और तेजी से प्रोसेस होते हैं, जिनका इस्तेमाल व्यक्तिगत और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) करते हैं, जिनकी व्यावसायिक या पेशेवर आय होती है। आइए जानते हैं आपको टैक्स रिफंड कब मिलेगा? इन तीन फॉर्म का इस्तेमाल करने में अलग-अलग श्रेणियों के टैक्सपेयर्स को कितना समय लगेगा।
आईटीआर 1
आईटीआर 1 फॉर्म का इस्तेमाल केवल वे व्यक्ति कर सकते हैं जो वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय अर्जित करते हैं। कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ITR 1 का उपयोग करने वाले टैक्सपेयर्स को आमतौर पर आईटीआर दाखिल करने के 10-15 दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है।
आईटीआर 2
आईटीआर 2 का उपयोग वे लोग करते हैं जो वित्तीय वर्ष के दौरान केपिटल गैन्स भी कमाते हैं। इस आईटीआर की प्रोसेसिंग में समय लगता है क्योंकि पूंजीगत लाभ के डिटेल को वेरिफाई करना होता है। इसमें आमतौर पर 30-45 दिन लगते हैं, लेकिन अगर इसमें अधिक जानकारी है तो रिफंड आने में और भी अधिक समय लग सकता है।
आईटीआर 3
आईटीआर 3 पेशेवर या व्यावसायिक आय वाले टैक्सपेयर्स और HUF के लिए है। इस आईटीआर प्रोसेसिंग का समय आमतौर पर 30-60 दिन हो सकता है क्योंकि डेटा की बड़े पैमाने पर समीक्षा की जरुरत होती है।
आमतौर पर 4-5 सप्ताह में आता है रिफंड
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक टैक्सपयेर के अकाउंट में रिफंड जमा होने में आमतौर पर 4-5 सप्ताह लगते हैं। अगर इस अवधि के भीतर रिफंड प्राप्त नहीं होता है, तो टैक्सपेयर को यह देखना चाहिए कि क्या इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्स रिटर्न में विसंगतियों की ओर कोई जानकारी हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग से रिफंड के बारे में किसी भी अधिसूचना के लिए अपने ई-मेल और एसएमएस की जांच करते रहें।
रिफंड क्यों नहीं मिला
आपका रिफंड कई वजहों से भी अटका हो सकता है। बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड नहीं है। अब आपके बैंक खाते को प्रीवैलिडेटेड करना जरूरी है। बैंक अकाउंट में दर्ज नाम पैन कार्ड से मेल नहीं खाता है। अमान्य IFSC कोड या गलत बैंक डिटेल की वजह भी हो सकती है। अगर बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है; पैन निष्क्रिय कर दिया गया है।
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