INCOME TAX: 80सी के तहत मिलने वाले इन टैक्स बेनेफिट के बारे में नहीं जानते होंगे आप, बच्चों की ट्यूशन फीस भी शामिल

Income Tax Deduction Under 80C: 80सी के तहत कई ऑप्शन हैं, जिनमें निवेश करके आप टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रु तक घटा सकते हैं। वहीं कई खर्च भी ऐसे है, जिन पर 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है।

80सी के तहत आयकर कटौती

मुख्य बातें
  • आयकर अधिनियम की धारा 80सी है स्पेशल
  • मिलता है 1.5 लाख रु तक टैक्स बेनफिट
  • कम हो जाता है टैक्स का बोझ

Income Tax Deduction Under 80C: हर वित्तीय वर्ष में आप आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ उठाकर अपनी टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रुपये तक कम कर सकते हैं। 80सी का फायदा इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) के लिए उपलब्ध है। 80सी के तहत कई ऑप्शन हैं, जिनमें निवेश करके आप टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख रु तक घटा सकते हैं। वहीं कई खर्च भी ऐसे है, जिन पर 80सी के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है। यहां हम आपको उन विकल्पों की जानकारी देंगे, जिन पर 80सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। मगर लोग उनके बारे में अधिक नहीं जानते हैं।
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