ITR Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की लास्ट डेट 15 या 16 दिसंबर, किसे फाइल करना है जरूरी, किसे मिलती है छूट, जानिए

ITR Advance Tax Deadline: आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, एक वर्ष में 10,000 रु से अधिक की टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स के रूप में किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है।

ITR Advance Tax Deadline

आईटीआर एडवांस टैक्स की डेडलाइन

मुख्य बातें
  • आ गई एडवांस टैक्स की लास्ट डेट
  • 16 दिसंबर तक का मौका
  • वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है छूट

ITR Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की लास्ट डेट आज यानी 15 दिसंबर, 2024 है। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, जिस दिन रविवार है और छुट्टी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स अगले वर्किंग डे यानी 16 दिसंबर, सोमवार को एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए आज ही एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। बता दें कि एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का एक हिस्सा होता है जिसे एक बार में पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय अलग-अलग डेडलाइन पर किस्तों में अदा किया जाता है। इसे व्यक्तियों और कॉरपोरेट दोनों को ही चुकाना होता है।

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इन लोगों को मिलती है छूट

आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, एक वर्ष में 10,000 रु से अधिक की टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स के रूप में किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है।

हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों, यानी चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी नौकरी या बिजनेस से कोई इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

एडवांस टैक्स के लिए किस्तों की तारीख

  • पहली किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 जून को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 15% शामिल है।
  • दूसरी किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 सितंबर को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 45% शामिल है।
  • तीसरी किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 75% शामिल है।
  • चौथी और अंतिम किस्त: एडवांस टैक्स का भुगतान 15 मार्च को या उससे पहले किया जाना चाहिए, जिसमें बकाया राशि का 100 प्रतिशत शामिल है।

लगता है जुर्माना

यदि टैक्सपेयर्स ड्यू डेट से पहले एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 234बी और 234सी के अनुसार, हर महीने 1% की दर से पेनल्टी ब्याज लगाया जाएगा।

आयकर विभाग द्वारा जारी एडवांस टैक्स पेमेंट से संबंधित प्रावधानों के अनुसार, "यदि एडवांस टैक्स की किसी किस्त के भुगतान की अंतिम दिन वह दिन है जिस दिन बैंक बंद हों, तो टैक्सपेयर्स को तत्काल अगले वर्किंग डे पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना चाहिए।"

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काशिद हुसैन author

काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर वे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की ब...और देखें

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