ITR Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की लास्ट डेट 15 या 16 दिसंबर, किसे फाइल करना है जरूरी, किसे मिलती है छूट, जानिए

ITR Advance Tax Deadline: आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, एक वर्ष में 10,000 रु से अधिक की टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स के रूप में किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है।

आईटीआर एडवांस टैक्स की डेडलाइन

मुख्य बातें
  • आ गई एडवांस टैक्स की लास्ट डेट
  • 16 दिसंबर तक का मौका
  • वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है छूट

ITR Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त की लास्ट डेट आज यानी 15 दिसंबर, 2024 है। एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, जिस दिन रविवार है और छुट्टी है। ऐसे में टैक्सपेयर्स अगले वर्किंग डे यानी 16 दिसंबर, सोमवार को एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्सपेयर्स को जुर्माने से बचने के लिए आज ही एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। बता दें कि एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का एक हिस्सा होता है जिसे एक बार में पूरी राशि का भुगतान करने के बजाय अलग-अलग डेडलाइन पर किस्तों में अदा किया जाता है। इसे व्यक्तियों और कॉरपोरेट दोनों को ही चुकाना होता है।

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इन लोगों को मिलती है छूट

आयकर (आईटी) अधिनियम, 1961 की धारा 208 के अनुसार, एक वर्ष में 10,000 रु से अधिक की टैक्स लायबिलिटी वाले टैक्सपेयर्स को एडवांस टैक्स के रूप में किश्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है।

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