Income Tax Return: आ गई ITR फाइल करने की लास्ट डेट, चूक गए तो लगेगा जुर्माना, फटाफट निपटाएं जरूरी काम

ITR Filing Last Date: कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्स फाइलिंग पोर्टल में आ रही दिक्कतों की तरफ ध्यान दिलाया है। कई टैक्सपेयर्स ने शिकायत की है।

आईटीआर दाखिल करने की आखिरी डेट

मुख्य बातें
  • जल्द फाइल करें आईटीआर
  • 31 जुलाई है लास्ट डेट
  • मुश्किल बढ़ेगी डेडलाइन
ITR Filing Last Date: अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो जल्दी करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर या एवाई 2024-25) के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट बुधवार 31 जुलाई है और टैक्सपेयर्स को देर से आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना देना होगा। जुर्माने से बचने के लिए बुधवार तक आईटीआर फाइल कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले कहा था कि 26 जुलाई तक 5 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल की जा चुकी हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक संख्या है।
ये भी पढ़ें -

टैक्स पोर्टल पर आने लगीं दिक्कतें

वहीं कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने टैक्स फाइलिंग पोर्टल में दिक्कतें आने की बात कही है। ओटीपी जनरेट करने में गड़बड़ी से लेकर डिडक्शन क्लेम करने तक में दिक्कतें आ रही हैं। टैक्सपेयर्स ने इनकी शिकायत की है।
End Of Feed