Income Tax Saving Option: इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले करें ये काम

Income Tax Saving Option: अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए आखिरी मौका 31 मार्च है। आप यहां बताए गए ऑप्शन में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।

Income Tax Saving Option

टैक्स बचाने के इन साधनों का करें इस्तेमाल

Income Tax Saving Option: हर साल हमारे नौकरी देने वाली कंपनियां या संस्थान हमें अपने टैक्स की योजना बनाने की याद दिलाते हैं। जबकि टैक्स को अक्सर वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। टैक्स प्लानिंग के बारे में समझ की कमी इसे और भी अधिक तनावपूर्ण और जटिल बना देती है। कई टैक्सपेयर्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स-सेविंग रणनीतियों को शामिल करना चुनौतीपूर्ण लगता है। जैसे-जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने लगता है, हम टैक्स बचाने को लेकर पैनिक हो जाते हैं। 31 मार्च की समय सीमा से पहले टैक्स सेविंग निवेश के बारे में अच्छी तरह से जान लेना जरूरी हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। किसी भी टैक्स सेविंग विकल्प के लिए बेतरतीब ढंग से निवेश करना सही नहीं है।

80सी के तहत निवेश और विकल्प

बीमा प्रीमियम, ईपीएफ योगदान आदि जैसे मौजूदा निवेश का मूल्यांकन करें। शेष पात्र राशि जानने के लिए इसे 1.5 लाख की सीमा से घटाएं। इसके अलावा एलआईसी पॉलिसियों, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पर विचार करें।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)

एनपीएस में योगदान धारा 80सी की सीमा से अधिक धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है। इसके अलावा टैक्सपेयर इस सेक्शन के तहत 50000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। और टैक्स बचाने के लिए आप सेक्सन 80 CCD(1B) के तहत विशेष कटौती का दावा करने के लिए एनपीएस खाते में हर साल 50,000 तक डालने पर विचार कर सकते हैं। इससे आपकी कटौती 2 लाख तक पहुंच जाएगी।

हेल्थ इंश्योरेंस

स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेस पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम धारा 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का दावा 50000 रुपए किया जाएगा। (स्वयं, पति या पत्नी और बच्चों के लिए 25,000 रुपए और 60 वर्ष से कम उम्र के आश्रित माता-पिता के लिए 25,000 रुपए)। सीनियर सिटिजन्स के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 1,00,000 रुपए तक भुगतान किए गए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का दावा करें। अगर सीनियर सिटिजन्स किसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर नहीं हैं तो किए गए मेडिकल खर्च को 80D के तहत 50,000 तक का दावा किया जा सकता है।

होम लोन पर ब्याज

होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। सेक्शन 80EE आपको होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपए तक की कटौती का दावा करने की भी अनुमति देता है जो कि सेक्शन 24 की सीमा से अधिक है। होम लोन आपकी टैक्स योग्य आय को कम करने में भी मदद करेगा क्योंकि होम लोन के मूल हिस्से का दावा सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक किया जा सकता है और ब्याज वाले हिस्से का दावा हाउस प्रोपर्टी से आय में कटौती के रूप में किया जा सकता है।

(डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है, अगर आप किसी भी तरह का निवेश करते हैं तो आप एक्सपर्ट्स से संपर्क करें और उनसे सलाह लें)

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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