Income Tax Saving Option: इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले करें ये काम

Income Tax Saving Option: अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके लिए आखिरी मौका 31 मार्च है। आप यहां बताए गए ऑप्शन में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।

टैक्स बचाने के इन साधनों का करें इस्तेमाल

Income Tax Saving Option: हर साल हमारे नौकरी देने वाली कंपनियां या संस्थान हमें अपने टैक्स की योजना बनाने की याद दिलाते हैं। जबकि टैक्स को अक्सर वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है। टैक्स प्लानिंग के बारे में समझ की कमी इसे और भी अधिक तनावपूर्ण और जटिल बना देती है। कई टैक्सपेयर्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में टैक्स-सेविंग रणनीतियों को शामिल करना चुनौतीपूर्ण लगता है। जैसे-जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने लगता है, हम टैक्स बचाने को लेकर पैनिक हो जाते हैं। 31 मार्च की समय सीमा से पहले टैक्स सेविंग निवेश के बारे में अच्छी तरह से जान लेना जरूरी हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं। किसी भी टैक्स सेविंग विकल्प के लिए बेतरतीब ढंग से निवेश करना सही नहीं है।

80सी के तहत निवेश और विकल्प

बीमा प्रीमियम, ईपीएफ योगदान आदि जैसे मौजूदा निवेश का मूल्यांकन करें। शेष पात्र राशि जानने के लिए इसे 1.5 लाख की सीमा से घटाएं। इसके अलावा एलआईसी पॉलिसियों, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड पर विचार करें।

नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)

एनपीएस में योगदान धारा 80सी की सीमा से अधिक धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है। इसके अलावा टैक्सपेयर इस सेक्शन के तहत 50000 रुपए तक की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। और टैक्स बचाने के लिए आप सेक्सन 80 CCD(1B) के तहत विशेष कटौती का दावा करने के लिए एनपीएस खाते में हर साल 50,000 तक डालने पर विचार कर सकते हैं। इससे आपकी कटौती 2 लाख तक पहुंच जाएगी।

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