Tax Benefit Option: PPF-NPS और मेडिकल इंश्योरेंस में बरकरार रखें योगदान, टैक्स बेनेफिट न सही पर फ्यूचर रहेगा सेफ

Old vs New Tax Regime: पीपीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। इसमें किया गया निवेश, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री रहती है। पीपीएफ रिटायरमेंट फंड बनाने का एक अच्छा तरीका है। यदि आपके पास निवेश करने लायक एक्स्ट्रा पैसा है तो इस टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना जारी रखें।

टैक्स बचाने के साथ-साथ फ्यूचर सेफ करने के लिए भी निवेश जरूरी

मुख्य बातें
  • नई टैक्स रिजीम में कई बेनेफिट नहीं मिलते
  • 80सी का नहीं मिलता कोई फायदा
  • मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जारी रखें

Old vs New Tax Regime: देश में दो टैक्स रिजीम (टैक्स सिस्टम या टैक्स व्यवस्था) हैं - एक नई और एक पुरानी। पुरानी टैक्स रिजीम में कई तरह छूट मिलती हैं, जबकि नए टैक्स रिजीम में कई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलते। नई टैक्स रिजीम के तहत कई डिडक्शंस उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि कई टैक्सपेयर उन निवेश ऑप्शनों में निवेश रोकने की सोच रहें हों, जिनमें टैक्स बेनेफिट नहीं मिलता। हालाँकि इन ऑप्शनों में निवेश को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि इनसे कोई टैक्स बेनेफिट नहीं मिलेगा। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में अन्य अहम उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। आगे जानिए इन ऑप्शनों के बारे में।

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पब्लिक प्रोविडंट फंड (पीपीएफ)

पीपीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है। इसमें किया गया निवेश, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि भी टैक्स फ्री रहती है। पीपीएफ रिटायरमेंट फंड बनाने का एक अच्छा तरीका है। यदि आपके पास निवेश करने लायक एक्स्ट्रा पैसा है तो इस टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना जारी रखें।

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