Taxpayers Payable Interest: कुछ शर्तों के साथ टैक्सपेयर का देय ब्याज कम या माफ कर सकेंगे टैक्स अधिकारी, CBDT ने दी मंजूरी

Taxpayers Payable Interest: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चार नवंबर को जारी एक सर्कुलर के जरिए ब्याज की लिमिट निर्दिष्ट की है जिसे टैक्स अधिकारी माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके अनुसार, पीआरसीआईटी रैंक का अधिकारी 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ब्याज को कम करने या माफ करने का फैसला कर सकता है।

टैक्सपेयर का देय ब्याज हो सकेगा कम या माफ

मुख्य बातें
  • टैक्सपेयर का देय ब्याज हो सकेगा कम या माफ
  • टैक्स अधिकारी करेंगे फैसला
  • कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी

Taxpayers Payable Interest: आयकर विभाग ने टैक्स अधिकारियों को कुछ तय शर्तों के तहत टैक्सपेयर्स के देय ब्याज को माफ करने या कम करने की अनुमति दे दी है। आयकर अधिनियम की धारा 220 (2ए) के तहत यदि कोई टैक्सपेयर किसी डिमांड नोटिस में बताई गई टैक्स राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होता है। यह अधिनियम प्रधान मुख्य आयुक्त (पीआरसीसीआईटी) या मुख्य आयुक्त (सीसीआईटी) या प्रधान आयुक्त (पीआरसीआईटी) या आयुक्त रैंक के अधिकारियों को इस देय ब्याज राशि को कम करने या माफ करने का अधिकार भी देता है।

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कौन कितना ब्याज माफ या कम कर सकता है

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चार नवंबर को जारी एक सर्कुलर के जरिए ब्याज की लिमिट निर्दिष्ट की है जिसे टैक्स अधिकारी माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके अनुसार, पीआरसीआईटी रैंक का अधिकारी 1.5 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया ब्याज को कम करने या माफ करने का फैसला कर सकता है।

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