Income Tax: क्यों महत्वपूर्ण है टैक्स प्लानिंग, कैसे करें बचत?
Income Tax: एक वित्तीय वर्ष खत्म होने वाला है दूसरा शुरु होने वाला है। अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यहां जानिए अधिक से अधिक टैक्स कैसे बचाएं।
कैसे बचाएं टैक्स
Income Tax: चंद महीनों में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले इनकम टैक्स को लेकर प्लानिंग कर लेनी चाहिए। कर्मचारियों से उनके वेतन से अनावश्यक टैक्स कटौती से बचने के लिए निवेश प्रमाण जमा कर देना चाहिए। साथ ही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए निवेश प्लान भी तैयार कर लेने से आर्थिक और मानसिक परेशानी से निजात मिल जाएगी। आइए जानते हैं टैक्स कटौती के बेनिफिट्स को अधिकतम करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।संबंधित खबरें
सेक्शन 80C
सेक्शन 80C के तहत निवेश करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके तहत जीवन बीमा प्रीमियम, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाएं (ELSS) सेमत कई टैक्स बचत निवेश साधन हैं। आप इन स्कीम में 1,50,000 रुपए निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं।संबंधित खबरें
सेक्शन 80D
सेक्शन 80D स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती की पेशकश करती है। आप अपने जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके तहत अधिकतम कटौती प्रीमियम या 25 हजार रुपए दो भी कम हो। अगर आप और आपके जीवनसाथी सीनियर सिटिजन हैं तो अधिकतम कटौती 50 हजार रुपए का दावा कर सकते हैं। माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर अलग से कटौती का दावा कर सकते हैं।संबंधित खबरें
सेक्शन 80CCD
सेक्शन 80CCD राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में किए गए योगदान के लिए कटौती प्रदान करती है। वेतनभोगी कर्मचारी धारा 80CCD (1) के तहत अपने वेतन से 10% तक की कटौती का दावा कर सकते हैं जबकि अन्य व्यक्ति अपनी आय का 20% तक कटौती का दावा कर सकते हैं। कटौती की कुल सीमा 1,50,000 रुपये है। अतिरिक्त कटौती धारा 80CCD (1B) के तहत 50,000 का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 80CCD (2) एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती की अनुमति देती है।संबंधित खबरें
सेक्शन 80TTA
सेक्शन 80TTA बचत खाते की शेष राशि पर अर्जित ब्याज के लिए कटौती की पेशकश करती है। अधिकतम कटौती अर्जित ब्याज राशि या 10000 रुपए जो भी कम हो। यह लाभ व्यक्तियों (60 वर्ष से कम आयु) और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) पर लागू है। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट की विभिन्न सेक्शन के तहत कटौती का एक स्पेक्ट्रम प्रदान किया है। कई व्यक्ति पहले से ही निवेश करते हैं और भुगतान इन कटौतियों के दायरे में आते हैं और उन्हें टैक्स योजना के साथ संरेखित करने से पर्याप्त बचत हो सकती है। संबंधित खबरें
सेक्शन 24
सेक्शन 24 होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती प्रदान करती है। अधिकतम कटौती भुगतान की गई ब्याज राशि या 2,00,000 रुपए जो भी कम हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घर का अधिग्रहण या निर्माण उस वित्तीय वर्ष के अंत से 5 साल के भीतर पूरा किया जाना चाहिए जिसमें होम लोन लिया गया था। निर्माण अवधि के दौरान भुगतान किए गए ब्याज का दावा निर्माण या अधिग्रहण के पूरा होने के बाद 5 वित्तीय वर्षों में समान किश्तों में किया जा सकता है।संबंधित खबरें
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रामानुज सिंह author
रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट ...और देखें
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