Revised ITR: गलती होने पर दोबारा फाइल कर सकते हैं ITR, जानें लास्ट डेट और कितना लगेगा चार्ज

Revised ITR Filing Last Date: अगर टैक्सपेयर ITR फाइल करते समय कोई गलती करे, तो वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगता है।

संशोधित आईटीआर कैसे फाइल करें?

मुख्य बातें
  • रिवाइज्ड फाइल कर सकते हैं आईटीआर
  • गलती होने पर करें फाइल
  • नहीं लगता कोई चार्ज
Revised ITR Filing Last Date: अकसर लोग जल्दबाजी में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय गलती कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि वे इनकम की पूरी जानकारी देना भूल जाते हैं। अन्य कुछ गलतियों में बैंक अकाउंट नंबर, अनुचित कटौती के लिए क्लेम करना या गलत तरीके से ब्याज इनकम घोषित करना शामिल है। अगर आपसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो उस गलती को ठीक किया जा सकता है। आयकर विभाग ऐसे मामलों के लिए संशोधित आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन देता है। संशोधित रिटर्न को ऑरिजनल ITR से रिप्लेस किया जाएगा, जिसे पिछली डेट पर ही फाइल किया हुआ माना जाएगा। क्या संशोधित आईटीआर फाइल करने के लिए चार्ज लगता है? क्या है संशोधित रिटर्न फाइल करने का तरीका? आगे जानिए।
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कितना लगता है चार्ज

अगर टैक्सपेयर ITR फाइल करते समय कोई गलती करे, तो वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के तहत संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने पर कोई जुर्माना या शुल्क नहीं लगता है।
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