IRDAI: सिंपल हुआ हेल्थ इंश्योरेंस,जानें कैशलेस क्लेम सेटलमेंट से लेकर कहां-कहां मिलेगा फायदा

IRDAI: इंश्योरेंस रेग्युलेटर (IRDAI) का नया नियम जिसके तहत बीमा कंपनियों को तीन घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट करना होगा, ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम है। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस से आयु सीमा की पाबंदी हटाने से वरिष्ठ नागरिकों में अब हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति अधिक जागरूकता आएगी।

हेल्थ इंश्योरेंस नई गाइंडलाइंस

IRDAI द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कई अहम और बेहद बड़े बदलाव किए गए है जो ग्राहकों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होने वाले है। इस लेख में हम उन सभी बदलावों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही यह भी बता रहे हैं पॉलिसीधारक को इनसे कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले बात कैशलेस क्लेम सेटलमेंट की करते हैं...

3 घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम सेटलमेंट
IRDAI का नया नियम जिसके तहत बीमा कंपनियों को तीन घंटे के अंदर कैशलेस क्लेम का सेटलमेंट करना होगा, ग्राहकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम है। बीमाकर्ताओं के नजरिए से, उन्हें अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के माध्यम से मेडिकल रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हेल्थ क्लेम की जानकारी को सटीक और विश्वसनीय रूप से साझा करना आसान बनाकर चीजों को गति दे रहा है। यह इंडस्ट्री को और अधिक अच्छे से काम करने में सक्षम बनाता है साथ ही बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्रदान करता है।
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