Cryptocurrency Bitcoin: इधर क्रिप्टोकरेंसी पर ITAT ने सुनाया ये फैसला, उधर बिटकॉइन ने बनाया कीमत का नया रिकॉर्ड

Cryptocurrency Bitcoin: इनकम टैक्स अपीलीय ट्रब्यूनल (ITAT) ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूंजीगत संपत्ति (capital assets) है, इस पर 2022 के नियमों से पहले उनकी बिक्री पर किए गए किसी भी लाभ को पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाना चाहिए। उधर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन ने उछाल का नया रिकॉर्ड बना दिया।

क्रिप्टोकरेंसी पर इनकम टैक्स अपीलीय ट्रब्यूनल ने सुनाया फैसला (तस्वीर-Canva)

Cryptocurrency Bitcoin: इनकम टैक्स अपीलीय ट्रब्यूनल (ITAT) ने फैसला सुनाया है कि क्रिप्टोकरेंसी पूंजीगत संपत्ति (capital assets) है और सरकार द्वारा बनाए गए 2022 के नियमों से पहले उनकी बिक्री पर किए गए किसी भी लाभ को पूंजीगत लाभ माना जाएगा और उसी के अनुसार टैक्स लगाया जाना चाहिए। उधर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 16 दिसंबर को देर रात 4.8 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 107,791 डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

ईकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट्स के रूप में मान्यता देता है। नांगिया एंडरसन में टैक्स पार्टनर (M&A) संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह न केवल बिटकॉइन को पूंजीगत संपत्ति के रूप में मान्यता देता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि 2022 में औपचारिक वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA ) व्यवस्था की शुरुआत से पहले की अवधि के लिए इस तरह के लेनदेन को कैसे माना जाना चाहिए।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30% टैक्स

सरकार की लेटेस्ट अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बिक्री या ट्रांसफर से होने वाली कोई भी आय 30% की दर से टैक्स योग्य है, साथ ही उस पर सरचार्ज और सेस भी लगेगा। जोधपुर में ITAT बेंच ने माना कि क्रिप्टोकरेंसी एक संपत्ति है और इसलिए क्रिप्टोकरेंसी की बिक्री के बेनिफिट पर 'पूंजीगत लाभ' के तहत टैक्स लगाया जाना चाहिए, न कि 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत, इससे पहले कि इनकम टैक्स एक्ट में विशिष्ट प्रावधान किया गया। इस बेंच में एस सीतालक्ष्मी और राठौड़ कमलेश जयंतीभाई शामिल थे।

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