ITR 2024: समय पर फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, देरी करने पर भरना पड़ेगा इतना जुर्माना
Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है। आखिरी तारीख को ध्यान में रखते हुए आईटीआर फाइल कर लें। अगर चूक गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं जुर्माना कितना लग सकता है।
देरी से आईटीआर भरने पर लगता है जुर्माना (तस्वीर-Canva)
Income Tax Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौसम चल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 है, जब तक की सरकार इसे नहीं बढ़ाती है। अगर आप टैक्स रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं तो विलंब चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेट ने उन टैक्सपेयर्स को, जो मूल कर दाखिल करने की समय सीमा चूक गए हैं, उस कैलेंडर के अंत से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अवसर प्रदान किया है जिसमें रिटर्न दाखिल किया जाना था।
इतना लगता है जुर्माना
हालांकि बिलेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर को 5,00,000 रुपए से कम आय होने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 5,00,000 रुपए से अधिक होने पर 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ब्याज के तौर पर जुर्माने के अलावा समय पर फाइल करने वालों को आम तौर पर मिलने वाले कुछ लाभों का नुकसान भी होता है। इसलिए टैक्स अनुपालन एक कानूनी दायित्व बन जाता है और प्रत्येक टैक्सपेयर को सुचारू और परेशानी मुक्त परिवर्तन के लिए जिम्मेदार वित्तीय अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए। यहां देर से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के प्रभावों के बारे में अधिक डिटेल दिया गया है और एक्सटेंशन मांगने के लिए उपलब्ध विकल्पों का पता लगाया गया है।
छूट का हो सकता है नुकसान
अगर आपको व्यापार और पूंजीगत घाटे जैसे नुकसान हुए हैं तो उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और बाद के वर्षों में समायोजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान के लिए एक अपवाद उपलब्ध है जिसे देर से रिटर्न दाखिल करने पर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। कटौती या छूट की अनुमति नहीं है। अगर आप आईटीआर दाखिल करने में देरी करते हैं तो सेक्शन 0A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID and 80-IE के तहत कटौती या छूट उपलब्ध नहीं होगी। ये टैक्स सेविंग लाभ केवल तभी दिए जाते हैं जब आईटीआर मूल समय सीमा से पहले दाखिल किया जाता है।
जुर्माने पर बारीकी से नजर डालें
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत अधिसूचित नियमों के मुताबिक समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल करने पर देर से जुर्माना लगता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देर से फाइलिंग के लिए अधिकतम जुर्माना रुपए की पिछली सीमा वित्त वर्ष 2021 से 10000 से घटाकर 5000 रुपए कर दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टैक्सपेयर समय सीमा को हल्के में ले सकते हैं क्योंकि देर से फाइल करने पर जुर्माने के साथ-साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा देर से आईटीआर दाखिल करने वालों पर अन्य शुल्क और सीमाएं भी लगाई जाती हैं। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो देर से फाइलिंग के लिए अधिकतम जुर्माना 1000 रुपए तय किया जाएगा, जिससे छोटे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। इसके विपरीत उच्च आय वाले लोगों को फाइलिंग की समय सीमा चूकने पर पूरे 5000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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