ITR Filing 2024: इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए कर लें ये 10 काम

ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। आप भी आईटीआर फाइल कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। अगर अभी तक नहीं किया है तो पहले सभी दस्तावेज तैयार कर कर लें। ताकि आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना न करना पड़े।

आईटीआर के लिए जरूरी बातें (तस्वीर-Canva)

ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का टाइम चल रहा है। इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है जब तक कि सरकार डेडलाइन में विस्तार नहीं करती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में प्री-फाइल किए गए ITR आदि के जरिये इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को आसान बनाकर टैक्सपेयर्स के लिए बेहतर बनाने की कोशिश की है। नीचे कुछ सुझावों है जिसके जरिये टैक्सपेयर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके ITR सही तरीके से दाखिल किए गए हैं या नहीं और वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य किसी मामलों को लेकर संभावित पूछताछ से भी बच सकते हैं।

सही ITR फॉर्म का चयन

आय की सही रिपोर्टिंग, कटौती और क्रेडिट का दावा करने के लिए सही ITR फॉर्म का इस्तेमाल करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे गलत चयन के मामले में टैक्स को दोषपूर्ण रिटर्न का नोटिस जारी कर सकता है। इसलिए आय स्रोतों, आवासीय स्थिति और अन्य मानदंडों के आधार पर उचित ITR फॉर्म का चयन किया जाना चाहिए।

टैक्स रिजीम का चयन

वित्त वर्ष 2023-24 से नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई टैक्सपेयर पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना चाहता है तो उसके लिए ITR फॉर्म में एक विकल्प का चयन करना होता है क्या आप नई व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं? जिसमें 'हां' का चयन करना होता है। कौन सी रिजीम आपके लिए फायदेमंद है इनकम टैक्स पोर्टल पर उपलब्ध टैक्स कैलकुलेटर के जरिये जान सकते हैं।

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