ITR Filing 2024: फ्री में ऑनलाइन कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए स्टेप बाय स्टेप

Online ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा रहा है। आप ऑनलाइन फ्री में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहां स्टेप बाय स्टेप फ्री में ऑनलाइन फाइल करने का तरीका जान सकते हैं।

Income Tax Return Filing 2024

कैसे ऑनलाइन आईटीआर करें फाइल (तस्वीर-Canva)

Online ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौसम है। हर इंडिविजुअल्स और संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह समय पर आईटीआर फाइल करे। अगर कोई व्यक्ति स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) के जरिये अधिक टैक्स चुकाया है तो वह आईटीआर दाखिल कर रिफंड प्राप्त कर सकता है। अगर आप हर साल समय पर आईटीआर दाखिल करते हैं तो आप परेशानियों से बचते और इसके कई लाभ भी होते हैं। यह लोन लेन, वीजा के लिए आवेदन करने या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होते है। आप घर बैठे फ्री में ऑनलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।

ऑनलाइन कैसे फाइल करें आईटीआर

  • इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन दाखिल करने के लिए,नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप का पालन करें।
  • इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करें। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो आप 'Register' लिंक पर क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले एसेसमेंट ईयर चुनें।
  • वह आईटीआर फॉर्म चुनें जिसे आपको भरना है।
  • आपको वह आईटीआर फॉर्म भरना होगा जो आपकी आय और आय के स्रोतों पर निर्भर करेगा।
  • आईटीआर फॉर्म में डिटेल भरें।
  • आप या तो फॉर्म को मैन्युअल रूप से भर सकते हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध पहले से भरे हुए डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
  • अपने द्वारा देय टैक्स की गणना करें।
  • वेबसाइट आपके बकाया टैक्स की गणना करने में आपकी सहायता करेगी।
  • एक बार जब आप डिटेल भर देते हैं, तो आपको रिटर्न को वेरिफाई करना होगा।
  • आप अपने आधार नंबर, ई-साइन का उपयोग करके या सीपीसी को रिटर्न की एक फिजिकल प्रति भेजकर रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं।
  • एक बार जब आप रिटर्न वेरिफाई कर लें, तो आप इसे जमा कर सकते हैं।

इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर के तौर पर ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने पास ये डिटेल होना चाहिए।

  • वैध पैन
  • वैध मोबाइल नंबर
  • वैध वर्तमान पता
  • वैध ईमेल पता
  • आपका ईमेल एड्रेस हो तो और बेहतर
ये भी पढ़ें- Form 16: फॉर्म 16 क्या होता है, ITR के लिए क्यों जरूरी, कब और कौन देता है, जानिए डिटेल

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

  • स्टेप 1: 'ई-फाइलिंग' पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • स्टेप 2: होम पेज के दाईं ओर स्थित 'Register Yourself' बटन पर क्लिक करें।
  • स्टेप 3: यूजर प्रकार 'Individual' के रूप में चुनें।
  • स्टेप 4: जारी रखें पर क्लिक करें।
  • स्टेप 5: बेसिक डिटेल जैसे पैन, सरनेम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, जन्मतिथि, रेजिडेंशियल स्टेट्स दर्ज करें।
  • स्टेप 6: पासवर्ड डिटेल, सम्पर्क करने का डिटेल दर्ज करें।
  • स्टेप 7:'सबमिट' पर क्लिक करें।
  • स्टेप 8: पंजीकरण के बाद रिजिडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के समय निर्दिष्ट आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर छह अंकों का OTP1 और OTP2 शेयर किया जाएगा। गैर-निवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय निर्दिष्ट आपकी प्राथमिक ईमेल आईडी पर OTP साझा किया जाएगा।
  • स्टेप 8: रिजस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सही OTP दर्ज करें, सफल लॉगिन पर, आपको अपने ई-फाइलिंग डैशबोर्ड पर निर्देशित किया जाएगा और ऊपर के स्टेप्स का पालन करके ITR दाखिल करें।
ये भी पढ़ें- ITR Filing 2024: क्या सैलरी के एरियर पर भी लगता है टैक्स, जानिए इनकम टैक्स के नियम

ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करने के लिए सुझाव

  • फॉर्म भरना शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं।
  • फॉर्म भरना शुरू करने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  • अगर आप निश्चित नहीं हैं कि किसी कॉलम को कैसे भरना है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं और बाद में इसे भर सकते हैं।
  • आप फॉर्म को ड्राफ्ट के रूप में सहेज सकते हैं और जरुरत पड़ने पर बाद में इस पर वापस आ सकते हैं।
  • एक बार जब आप रिटर्न जमा कर देंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगी। इस नंबर को सुरक्षित रखें क्योंकि आपको अपने रिटर्न की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इसकी जरूरत होगी।

(डिस्क्लेमर: आपको अगर इनकम टैक्स से जुड़ी और जानकारी चाहिए तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर विस्तार से जान सकते हैं)

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited