ITR Filing 2024: फ्री में ऑनलाइन कैसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, जानिए स्टेप बाय स्टेप

Online ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा रहा है। आप ऑनलाइन फ्री में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यहां स्टेप बाय स्टेप फ्री में ऑनलाइन फाइल करने का तरीका जान सकते हैं।

कैसे ऑनलाइन आईटीआर करें फाइल (तस्वीर-Canva)

Online ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का मौसम है। हर इंडिविजुअल्स और संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह समय पर आईटीआर फाइल करे। अगर कोई व्यक्ति स्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) के जरिये अधिक टैक्स चुकाया है तो वह आईटीआर दाखिल कर रिफंड प्राप्त कर सकता है। अगर आप हर साल समय पर आईटीआर दाखिल करते हैं तो आप परेशानियों से बचते और इसके कई लाभ भी होते हैं। यह लोन लेन, वीजा के लिए आवेदन करने या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होते है। आप घर बैठे फ्री में ऑनलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है।

ऑनलाइन कैसे फाइल करें आईटीआर

  • इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) ऑनलाइन दाखिल करने के लिए,नीचे दिए गए स्टेप बाय स्टेप का पालन करें।
  • इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
  • अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन करें। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, तो आप 'Register' लिंक पर क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं
  • इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले एसेसमेंट ईयर चुनें।
  • वह आईटीआर फॉर्म चुनें जिसे आपको भरना है।
  • आपको वह आईटीआर फॉर्म भरना होगा जो आपकी आय और आय के स्रोतों पर निर्भर करेगा।
  • आईटीआर फॉर्म में डिटेल भरें।
  • आप या तो फॉर्म को मैन्युअल रूप से भर सकते हैं या वेबसाइट पर उपलब्ध पहले से भरे हुए डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
  • अपने द्वारा देय टैक्स की गणना करें।
  • वेबसाइट आपके बकाया टैक्स की गणना करने में आपकी सहायता करेगी।
  • एक बार जब आप डिटेल भर देते हैं, तो आपको रिटर्न को वेरिफाई करना होगा।
  • आप अपने आधार नंबर, ई-साइन का उपयोग करके या सीपीसी को रिटर्न की एक फिजिकल प्रति भेजकर रिटर्न को वेरिफाई कर सकते हैं।
  • एक बार जब आप रिटर्न वेरिफाई कर लें, तो आप इसे जमा कर सकते हैं।

इनकम टैक्स पोर्टल पर टैक्सपेयर के तौर पर ई-फाइलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने पास ये डिटेल होना चाहिए।

  • वैध पैन
  • वैध मोबाइल नंबर
  • वैध वर्तमान पता
  • वैध ईमेल पता
  • आपका ईमेल एड्रेस हो तो और बेहतर
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