ITR Filing 2024: फॉर्म 16 मिल गया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले कर लें ये 5 जरूरी काम

Income Tax Return Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा रहा है। आप अगर किसी कंपनी या संस्थान में काम करते हैं तो आपको फॉर्म 16 मिल गया है। यह रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज है। आइए जानते हैं फॉर्म 16 प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए।

Income Tax Return Filing

आईटीआर के लिए करें ये जरूरी काम (तस्वीर-Canva)

Income Tax Return Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने का मौसम चल रहा है। उम्मीद है आप जहां काम करते हैं आपकी कंपनी या संस्थान ने फॉर्म 16 जारी कर दिया होगा। अगर नहीं तो जारी होने ही वाला होगा। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में फॉर्म 16 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें किसी कर्मचारी के वेतन से काटे गए टैक्स समेत कई डिटल होते हैं। फॉर्म-16 कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, उनकी आय और कटौतियों का विस्तृत डिटेल प्रदान करता है। यह टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय आय की सटीक घोषणा करने और कटौती का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। अगर आपको फॉर्म 16 मिल गया हो तो निम्नलिखित काम जरूर कर लें।

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फॉर्म 16 की करें रिव्यू और वैरिफाई

सभी डिटेल सटीक हैं यह सुनिश्चित करने के लिए फॉर्म 16 की सावधानीपूर्वक जांच करें। इसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, कंपनी डिटेल, आय डिटेल, क्लेम की गई कटौती, स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS) की जानकारी आदि शामिल हैं।

TDS की फॉर्म 26AS से करें तुलना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से अपना फॉर्म 26AS डाउनलोड करें। यह फॉर्म सभी कटौतीकर्ताओं (आपकी कंपनी समेत) द्वारा आपके स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS) के बारे में बताता है। किसी भी विसंगति की पहचान करने के लिए दोनों फॉर्म में TDS जानकारी की तुलना करें।

विसंगतियों को करें दूर

अगर फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS के बीच कोई विसंगति है तो त्रुटियों को ठीक करने के लिए अपनी कंपनी या संस्थान के HR या फाइनेंस डिपार्टमेंट से संपर्क करें। वे जानकारी को सही करने के लिए संशोधित TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको अपडेट किया गया फॉर्म 16 प्राप्त होगा।

इनकम टैक्स दाखिल करने की करें तैयारी

वैरिफाई फॉर्म 16 के साथ आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट, टैक्स कटौती के लिए निवेश प्रमाण आदि जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करें।

अपना ITR करें फाइल

आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उचित ITR फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 16 में उल्लिखित विवरणों का उपयोग करें। फॉर्म 16 की जानकारी के आधार पर फॉर्म में आय विवरण पहले से ही भर दिया जाएगा।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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