इनकम टैक्स से जुड़ी प्रमुख तारीखें (तस्वीर-Canva)
मुख्य बातें
- इनकम टैक्स को लेकर जुलाई महीना बेहद खास माना जाता है।
- जुलाई महीने में फाइनेंस और टैक्स से जुड़े काम निपटने होते हैं।
- इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 जुलाई है।
ITR Filing 2024: वित्तीय वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का मौसम चल रहा है। इसकी आखिरी समय सीमा 31 जुलाई 2024 है। लेकिन पूरे वित्तीय वर्ष में टैक्स को लेकर कई तारीखें जिन पर गौर करना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टैक्स तारीख कैलेंडर के हिसाब से टैक्स देनदारियों और फाइनेंस मैनेजमेंट को अनुकूलित करने के लिए जरूरी है। टैक्स कैलेंडर का पालन करने से व्यक्तियों और बिजनेस को कानूनी जरूरतों को पूरा करने, पेनाल्टी और लिगल एक्शन से बचने में मदद मिलती है। टैक्स की समय-सीमा जानने से प्रभावी फाइनेंस प्लानिंग और बजट बनाने में मदद मिलती है, यह सुनिश्चित होता है कि टैक्स भुगतान के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। इतना ही नहीं प्रमुख तारीखों के बारे में जानकारी टैक्सपेयर्स को प्रभावी ढंग से योजना बनाने और कटौती, छूट और अन्य टैक्स लाभों को अधिकतम करने में मदद करती है। आइए जानते हैं एक टैक्सपेयर्स को किस तारीख को क्या-क्या करना चाहिए।
07 जुलाई 2024 क्यों महत्वपूर्ण
सात जुलाई, जून 2024 के लिए काटे गए या एकत्रित टैक्स को जमा करने की नियत तारीख है। हालांकि सरकार के किसी कार्यालय द्वारा काटे गए या एकत्रित सभी राशि को इनकम टैक्स चालान प्रस्तुत किए बिना उसी दिन केंद्र सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। जिस दिन टैक्स का भुगतान किया गया हो। अप्रैल 2024 से जून 2024 की अवधि के लिए टीडीएस जमा करने की नियत तारीख, जब मूल्यांकन अधिकारी ने सेक्शन 92, 194A, 194D या 194H के तहत टीडीएस के तिमाही जमा की अनुमति दी हो।
15 जुलाई 2024 क्यों महत्वपूर्ण
मई 2024 में सेक्शन 194-IA के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है। मई 2024 में सेक्शन 194-IB के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है। मई 2024 में सेक्शन 194M के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है। मई 2024 में सेक्शन 194S (किसी निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की नियत तारीख है। जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए फॉर्म संख्या 15CC में विदेशी रिमिटेंस (अधिकृत डीलरों द्वारा प्रस्तुत किया जाना) के संबंध में तिमाही डिटेल। 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए TCS का तिमाही डिटेल की तारीख है। जून 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को फॉर्म संख्या 15G/15H में अपलोड करने की तारीख है। जून 2024 के लिए सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के बाद जिन लेन-देन में क्लाइंट कोड संशोधित किए गए हैं, उनके संबंध में स्टॉक एक्सचेंज द्वारा फॉर्म संख्या 3बीबी में डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।
30 जुलाई 2024 क्यों महत्वपूर्ण
30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए किसी व्यक्ति द्वारा एकत्र किए गए टैक्स के संबंध में त्रैमासिक टीसीएस प्रमाणपत्र, जून 2024 के महीने के लिए सेक्सन 194-IA के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-डिलेट प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जून 2024 के महीने के लिए सेक्शन 194-IB के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जून 2024 के महीने के लिए सेक्शन 194M के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तारीख, जून 2024 में धारा 194S (निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा) के तहत काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-सह-डिटेल प्रस्तुत करने की नियत तारीख है।
31 जुलाई 2024 क्यों महत्वपूर्ण
31 जुलाई, 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए जमा किए गए टीडीएस का तिमाही डिटेल की तारीख है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है, कॉर्पोरेट-टैक्सपेयर या गैर-कॉर्पोरेट टैक्सपेयर (जिनकी खाता बहियों का ऑडिट किया जाना आवश्यक है) या किसी फर्म के भागीदार, जिनके खातों का ऑडिट किया जाना जरूरी है या ऐसे भागीदार के पति या पत्नी, अगर सेक्शन 5A के प्रावधान लागू होते हैं या कोई करदाता जिसे धारा 92E के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जरूरत है। इसके अलावा सभी टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के संबंध में समय जमा पर ब्याज से बैंकिंग कंपनी द्वारा स्रोत पर टैक्स की कटौती न करने का त्रैमासिक रिटर्न। नियम 5D, 5E और 5E द्वारा अपेक्षित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संघ या भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान कंपनी द्वारा डिटेल 5F (अगर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की नियत तिथि 31 जुलाई 2024 है)।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (
Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (
business News) और
चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |