ITR Filing 2024: पुरानी या नई इनकम टैक्स रिजीम, कौन बेहतर, किस पर कितना लगता है सरचार्ज

ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको यह भी जान लेना चाहिए कि नई इनकम टैक्स रिजीम (New Income Tax Regime) और पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कितन सरचार्ज लगता है।

Surcharge in Old Tax Regime, Surcharge in New Tax Regime

पुरानी टैक्स रिजीम और नई टैक्स रिजीम में अंतर

ITR Filing 2024: वित्त वर्ष 2023-24 (एसेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में नई इनकम टैक्स रिजीम (New Income Tax Regime) पेश की थी जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया था और टैक्सपेयर्स को रियायती टैक्स दरों की पेशकश की गई थी। अब नई रिजीम डिफॉल्ट कर दी गई यानी आपने अगर नई या पुरानी टैक्स रिजीम में से किसी एक का चयन नहीं किया तो स्वत: नई टैक्स रिजीम के तहत आ जाएंगे। नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम में अंतर है। दोनों के सरचार्ज रेट में अंतर है। पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में अधिकतम 37 प्रतिशत तक सरचार्ज है। जबकि नई टैक्स व्यवस्था में अधिकतम सरचार्ज 25 प्रतिशत तक देना होता है।

सरचार्ज क्या है?

सरचार्ज एक अतिरिक्त चार्ज है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यह लागू दरों के अनुसार गणना की गई इनकम टैक्स की राशि पर लगाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय 50 लाख रुपए से अधिक है तो इनकम टैक्स पर सरचार्ज लगाया जाता है, जबकि कंपनियों के मामले में यह सीमा 1 करोड़ रुपए है।

पुरानी इनकम टैक्स रिजीम में सरचार्ज रेट

  • 50 लाख रुपये तक - शून्य
  • 50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक - 10%
  • 1 करोड़ रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक - 15%
  • 2 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक - 25%
  • 5 करोड़ रुपये से ऊपर - 37%

नई इनकम टैक्स रिजीम में सरचार्ज रेट

  • 50 लाख रुपये तक - शून्य
  • 50 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक - 10%
  • 1 करोड़ रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक - 15%
  • 2 करोड़ रुपये से अधिक और 5 करोड़ रुपये तक - 25%
  • 5 करोड़ रुपये से ऊपर - 25%
गौर हो कि इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक सेक्शन 111A, 112, 112A के तहत टैक्स योग्य आय और डिविडेंड इनकम पर जैसा भी मामला हो, 25% और 37% का बढ़ा हुआ अधिभार नहीं लगाया जाता है। इसलिए ऐसी आय पर देय टैक्स पर सरचार्ज की अधिकतम दर 15% होगी, सिवाय इसके कि जब आय सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, 115ACA और 115E के तहत टैक्स योग्य हो।

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रामानुज सिंह author

रामानुज सिंह अगस्त 2017 से Timesnowhindi.com के साथ करियर को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां वे असिस्टेंट एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। वह बिजनेस टीम में ...और देखें

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