क्या आपको भी 31 मार्च तक फाइल करना है ITR, AIS से चेक करें अपनी डिटेल

ITR Filling Deadline and how to file updated ITR:केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2022 में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा शुरू की है। जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक नया सब-सेक्शन 8(A) जोड़ा गया है। ऐसे रिटर्न को ITR(U) कहा गया है।

UPDATED ITR

31 मार्च है आखिरी तारीख

ITR Filling Deadline and how to file updated ITR: साल 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने का एक और मौका है। 31 मार्च 2023 तक अपडेटेट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकता है। इसका फायदा वह लोग उठा सकते हैं, जिन्होंने संबंधित वर्ष के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है या फिर जिनके ओरिजनल आईटीआर फाइलिंग में कोई विसंगति रह गई है। हाल ही में सीबीडीटी ने बताया था कि साल 2019-20 के दौरान करीब 68 हजार केस ऐसे मिले हैं, जिसमें हाई वैल्यु ट्रांजैक्शन किए गए हैं। और सीबीडीटी ने आईटीआर में विसंगति को दूर करने के लिए ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है।

क्या होता है अपडेटेड ITR

केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2022 में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा शुरू की है। जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक नया सब-सेक्शन 8(A) जोड़ा गया है। ऐसे रिटर्न को ITR(U) कहा गया है। ITR(U) का वह आयकरदाता इस्तेमाल कर सकेंगे, जिन्होंने पुराने ITR में किसी तरह की गलती कर दी है। इसके अलावा उन्होंने किसी इनकम की जानकारी नहीं दी है। ऐसे लोग अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) का रास्ता चुन सकते हैं। इसके अलवा वह लोग भी ITR(U)का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने संबंधित साल के 2 साल तक रिटर्न नहीं भरा है।

देनी पड़ती है पेनॉल्टी

अगर कोई व्यक्ति एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाता है, तो उसे ITR(U)फाइल करने पर टैक्स और ब्याज के 25 फीसदी के बराबर राशि देनी होगी। वहीं अगर कोई एक साल के बाद और 2 साल से पहले ITR(U)फाइल करता है तो उसे टैक्स देनदारी के साथ 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। साथ ही लेट फीस भी देनी पड़ती है। इसके अलावा ITR(U)फाइल करने का एक ही बार मौका मिलता है।

AIS का करें यूज

आईटीआर फाइल करते वक्त एनुअल इन्फॉर्मेशन स्‍टेटमेंट (AIS)का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। जिसमें किसी आयकरदाता को ट्रांजैक्‍शन की अतिरिक्त जानकारी मिल जाती है। यानी उसने पूर्व वित्त वष में कितना ब्याज कमाया है, उसे डिविडेंड से कितनी राशि मिली है। इसके अलावा म्‍युचुअल फंड, विदेश भेजे गए पैसा आदि की पूरी डीटेल्स होती है। ऐसे टैक्स देनदारी का पूरा पता चल जाता है। और आईटीआर फाइल करते समय किसी तरह की चूक से बचा जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट AIS ऐप भी लांच किया है। जिसे डाउनलोड कर सारी जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा Login to URL https://www.incometax.gov.in/ की वेबसाइट पर लॉगइन कर AIS पर क्लिक कर जानकारी हासिल की जा सकती है।

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प्रशांत श्रीवास्तव author

करीब 17 साल से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूं। और इस दौरान मीडिया की सभी विधाओं यानी टेलीविजन, प्रिंट, मैगजीन, डिजिटल और बिजनेस पत्रकारिता में काम कर...और देखें

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