क्या आपको भी 31 मार्च तक फाइल करना है ITR, AIS से चेक करें अपनी डिटेल

ITR Filling Deadline and how to file updated ITR:केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2022 में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा शुरू की है। जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक नया सब-सेक्शन 8(A) जोड़ा गया है। ऐसे रिटर्न को ITR(U) कहा गया है।

31 मार्च है आखिरी तारीख

ITR Filling Deadline and how to file updated ITR: साल 2021-22 यानी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने का एक और मौका है। 31 मार्च 2023 तक अपडेटेट इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया जा सकता है। इसका फायदा वह लोग उठा सकते हैं, जिन्होंने संबंधित वर्ष के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है या फिर जिनके ओरिजनल आईटीआर फाइलिंग में कोई विसंगति रह गई है। हाल ही में सीबीडीटी ने बताया था कि साल 2019-20 के दौरान करीब 68 हजार केस ऐसे मिले हैं, जिसमें हाई वैल्यु ट्रांजैक्शन किए गए हैं। और सीबीडीटी ने आईटीआर में विसंगति को दूर करने के लिए ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है।

क्या होता है अपडेटेड ITR

केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2022 में अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा शुरू की है। जिसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 में एक नया सब-सेक्शन 8(A) जोड़ा गया है। ऐसे रिटर्न को ITR(U) कहा गया है। ITR(U) का वह आयकरदाता इस्तेमाल कर सकेंगे, जिन्होंने पुराने ITR में किसी तरह की गलती कर दी है। इसके अलावा उन्होंने किसी इनकम की जानकारी नहीं दी है। ऐसे लोग अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) का रास्ता चुन सकते हैं। इसके अलवा वह लोग भी ITR(U)का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्होंने संबंधित साल के 2 साल तक रिटर्न नहीं भरा है।

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