ITR Verification: फाइल करने के बाद इनकम टैक्स कैसे करें वेरिफाई? जानिए डिटेल

ITR Verification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है। टैक्सपेयर्स आईटीआर दाखिल कर रहे हैं। रिटर्न दाखिल करने के बाद उसे वेरिफाई भी करना होता है। आइए जानते हैं ITR वेरिफाई कैसे करें।

आईटीआर वेरिफिकेशन कैसे करें (तस्वीर-Canva)

ITR Verification: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल होने के बाद 30 दिनों के भीतर इसे वेरिफाई करना अनिवार्य है। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 और एसेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि यह टैक्स रिटर्न में प्रस्तुत डिटेल को मान्य करता है, जैसे प्राप्त इनकम, भुगतान किए गए टैक्स, क्लैम की गई कटौती और देय कोई भी रिफंड हो। एक बार जब आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर देते हैं चाहे ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये या टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर के जरिये। उसे वेरिफाई करना होता है ताकि आईटीआर वैलिड माना जाए। आइए जानते हैं वेरिफिकेशन कैसे करें।

कैसे करें ITR वेरिफाई

  • नेट बैंकिंग के जरिये: अगर आपका बैंक यह सुविधा देता है तो आप नेट बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) जनरेट कर सकते हैं। इस मेथड के लिए आपको अपने बैंक के नेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग के लिए EVC जनरेट करने का विकल्प चुनना होगा।
  • आधार OTP के जरिए: यह सबसे आसान तरीकों में से एक है, जहां आधार से जुड़े आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है। यह OTP आपके ITR को वेरिफाई करने के लिए EVC का काम करता है।
  • बैंक ATM के जरिए: कुछ बैंक आपको अपने ATM का इस्तेमाल करके EVC जनरेट करने की सुविधा देते हैं। इसमें ATM पर जाना, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग का विकल्प चुनना और कोड जनरेट करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना शामिल है।

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का उपयोग आपके ITR पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिग्नेचर करने के लिए किया जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग आम तौर पर कंपनियों या व्यक्तियों जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनके खातों का इनकम टैक्स के तहत ऑडिट किया जाना जरूरी है।

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