Naresh Goyal: 2 महीने के लिए जेल से बाहर आएंगे जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल, मानवीय आधार पर हाई कोर्ट ने दी जमानत
Naresh Goyal Gets Bail: फरवरी में एक विशेष अदालत ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मगर उन्हें तब अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद निचली अदालत ने मार्च में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
नरेश गोयल को जमानत मिली
- नरेश गोयल को मिली जमानत
- 2 महीने के लिए जेल से आएंगे बाहर
- जेट एयरवेज के फाउंडर हैं गोयल
Naresh Goyal Gets Bail: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को केनरा बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज (Jet Airways) के फाउंडर नरेश गोयल (Naresh Goyal) को मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि गोयल को एक लाख रुपये की जमानत देनी होगी और विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के वे बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। न्यायमूर्ति जमादार ने कहा आवेदक (गोयल) को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। उन्हें तय की गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।
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पासपोर्ट करना होगा जमा
अदालत ने कहा है कि गोयल को अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा। आपकी जानकरी के लिए बता दें कि गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने मेडिकल और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों ही कैंसर से पीड़ित हैं।
विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी याचिका
इसी साल फरवरी में एक विशेष अदालत ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था। मगर उन्हें तब अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद निचली अदालत ने मार्च में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इसके बाद गोयल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर मेरिट के आधार पर जमानत और मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।
ईडी ने किया था गिरफ्तार
गोयल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सितंबर 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन में हेराफेरी करने का आरोप है।
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