विदेशों जाने में काम आते हैं ये 10 तरह के वीजा, आपको किसकी पड़ेगी जरूरत दूर कर लें कन्फ्यूजन
Types of Visa: भारत से बाहर यदि आपको ट्रावल करना होता वीजा बहुत जरूरी रोता है। बिना वीजा के किसी भी देश की यात्रा करना संभव नहीं है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को 10 तरह के वीजा (Ten Types Of Visa in India) दिए जाते हैं।
वीजा में स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, ट्रांजिट वीजा जैसे 10 वीजा शामिल हैं।
Types of Visa In India: भारत से बाहर यदि आपको ट्रावल करना होता वीजा बहुत जरूरी रोता है। बिना वीजा के किसी भी देश की यात्रा करना संभव नहीं है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को 10 तरह के वीजा (Ten Types Of Visa in India) दिए जाते हैं। जिनमें टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, बिजनेस वीजा, ट्रांजिट वीजा जैसे 10 वीजा शामिल हैं। ऐसे में हम आपको आज मिलने वाले वीजा और वर किस काम में आते हैं उसके बारे में बता रहे हैं।
ट्रांजिट वीजा: ट्रांजिट वीजा किसी को एक देश से तीसरे देश में जाना होता है तब काम में आता है। जैसे आपको कनाडा जाना है और आपकी फ्लाइट दुबई से होकर जा रही है तो आपको दुबई के लिए ट्रांजिट वीजा लेना होगा।
टूरिस्ट वीजा: किसी भी देश में टूरिस्ट के रूप में जाने की इच्छा रखने वालों को उस देश की सरकार टूरिस्ट वीजा जारी करती है। टूरिस्ट वीजा पर जाने वालों को उस देश में काम करने, कॉलेज में एडमिशन लेने या देश में किसी भी गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
स्टूडेंट वीजा: इसे स्टडी वीजा भी कहा जाता है। यह एक तरह का परमिट है, जो विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों को जारी किया जाता है। इसे वहां की सरकार अपने यहां पढ़ने आने वाले छात्रों को परमिट के रूप में देती है।
पार्टनर वीजा: अगर किसी देश में रहने वाला व्यक्ति अपने पार्टनर को बुलाना चाहता है तो उसे पार्टनर वीजा लेना पड़ता है।
बिजनेस वीजा: बिजनेस वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो बिजनेस या आधिकारिक काम के लिए आते हैं। यही वीजा नौकरी करने वालों को भी जारी किया जाता है।
विवाह वीजा (Marriage Visa): मैरिज वीजा की समय सीमा कम होती है। जब कोई शादी करना चाहता है और उसका पार्टनर किसी दूसरे देश से हो तो उसे 'मैरिज वीजा' के लिए अप्लाई करना पड़ता है।
पत्रकार वीजा: अगर कोई पत्रकार विदेश जाता है तो उसे पत्रकार वीजा जारी किया जाता है। उस पत्रकार का न्यूज चैनल या समाचार संगठन से संबंधित होना चाहिए।
अप्रवासी वीजा (Immigrant Visa) : अगर कोई किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना चाहता है तो उसे ' Immigrant Visa' की जरूरत होती है। ये वीजा आसानी से नहीं मिलता और इसका प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है।
डिप्लोमैटिक वीजा: डिप्लोमैटिक वीजा Diplomats को जारी किया जाता है। इसके लिए डिप्लोमैटिक पासपोर्ट का होना जरूरी है>
वीजा ऑन अराइवल: कुछ देशों में वीजा नियम बहुत सख्त नहीं हैं। इन देशों में जाने के लिए पहले से वीजा लेने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। यहां एयरपोर्ट पहुंचते ही वीजा मिल जाता है।
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