सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 13 जुलाई को होगी अहम मामले पर सुनवाई
Supertech Chairman RK Arora Custody: गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है, इसकी कॉपी मांगने के लिए सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की ओर से दायर याचिका अभी लंबित है और इस पर 13 जुलाई को सुननाई होगी। ईडी की तरफ से इस याचिका का जवाब दाखिल कर दिया गया है।
सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा की हिरासत बढ़ाई गई
मुख्य बातें
- आरके अरोड़ा की न्यायिक हिरासत बढ़ी
- 24 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
- मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
Supertech Chairman RK Arora Custody: सुपरटेक (Supertech) के चेयरमैन आरके अरोड़ा (RK Arora) की न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने 29 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा को 10 जुलाई तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया था। उन्हें 27 जून को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी न्यायिक हिरासत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ाई गई है।
13 जुलाई अरोड़ा के लिए अहम
गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है, इसकी कॉपी मांगने के लिए अरोड़ा की ओर से दायर याचिका अभी लंबित है और इस पर 13 जुलाई को सुननाई होगी। ईडी की तरफ से इस याचिका का जवाब दाखिल कर दिया गया है।
जमानत में आ रही दिक्कत
अदालत ने पाया कि आरोपी के वकील के मुताबिक गिरफ्तारी के आधार के अभाव में आरोपी प्रभावी जमानत याचिका नहीं दायर कर पा रहा है। इसी अर्जी पर 13 जुलाई को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी।
पिछली सुनवाई पर अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए, आरोपी राम किशोर अरोड़ा की कस्टडी रिमांड जरूरी है।
कोर्ट ने बताया कहां होनी चाहिए पूछताछ
अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, अरोड़ा से ऐसी जगह पर पूछताछ की जानी चाहिए जहां सीसीटीवी कवरेज हो और पूछताछ के फुटेज संरक्षित किए जाएं।
ये है पूरा मामला
टीओआई की रिपोर्ट में ईडी के हवाले से कहा गया है कि सुपरटेक ग्रुप बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशंस को पेमेंट करने में चूक गया और लगभग 1,500 करोड़ रुपये का लोन NPA बन गया है।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि कंपनी और इसके निदेशकों ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बुक किए गए फ्लैटों के बदले संभावित घर खरीदारों से एडवांस पैसा कलेक्ट करके एक "आपराधिक साजिश" रची।
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काशिद हुसैन author
काशिद हुसैन अप्रैल 2023 से Timesnowhindi.Com (टाइम्स नाउ नवभारत) के साथ काम कर रहे हैं। यहां पर व...और देखें
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