हेल्थ-कार और दूसरे जनरल इन्श्योरेंस में KYC जरूरी, खरीदने से पहले कर लें ये काम

KYC Mandatory for General Insurance: नए नियम के तहत 1 जनवरी, 2023 से बीमा कंपनियों के लिए किसी भी जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी को जारी करने के समय ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज लेना अनिवार्य है। यह हेल्थ, ट्रैवल, टू-व्हीलर, कार इंश्योरेंस या किसी भी अन्य जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू की गई है।

जानें केवाईसी से क्या मिलेगा फायदा

KYC Mandatory for General Insurance: अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस, कार-टू व्हीलर, ट्रैवल सहित दूसरे जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो KYC अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में आप सी-केवाई, ई-केवाईसी के जरिए नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस लेते समय केवाईसी जरूरी नहीं थी। नए बदलाव एक जनवरी 2023 से कर दिए गए हैं।

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बदलाव क्या होगा असर

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नए बदलावों पर पॉलिसीबाजार डॉट कॉम के मोटर इंश्योरेंस रिन्यूल्स हेड अश्विनी दुबे का कहना है कि IRDAI द्वारा हाल ही में लागू किए गए केवाईसी का अनुपालन करने से धोखधड़ी में कमी, आसान क्लेम सेटलमेंट, और इंश्योरेंस इकोसिस्टम में कुछ बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

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