Air India Express: श्रम मंत्रालय ने नियमों के कथित उल्लंघन में एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस भेजा

Air India Express: मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार सुलह के अधीन है। इस संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस से पूछा गया, लेकिन वहां से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है।

Air India Express: श्रम मंत्रालय ने नियमों के कथित उल्लंघन में एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस भेजा

Air India Express: केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि नोटिस एयरलाइन प्रबंधन और चालक दल के सदस्यों के बीच कुछ विवादों के संबंध में नियमों के कथित उल्लंघन के लिए भेजा गया है। चालक दल के कई सदस्यों ने यात्रा से पहले विश्राम के दौरान कमरा साझा करने को लेकर चिंताएं जताई है। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे भी हैं।

इस संबंध में, श्रम विभाग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी और मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार सुलह के अधीन है। इस संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस से पूछा गया, लेकिन वहां से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। एयरलाइन का पिछले साल जनवरी में टाटा समूह ने अधिग्रहण किया था।

कारण बताओ नोटिस इस आरोप के संबंध में भेजा गया है कि श्रम कानून के तहत सुलह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एयरलाइन ने श्रमिकों की सेवा शर्तों को बदल दिया।

एक सूत्र ने कहा, ''कारण बताओ नोटिस में कहा गया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के उल्लंघन के लिए आपके/आपके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।'' एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस राष्ट्रीय राजधानी में उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी) कार्यालय के तहत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने जारी किया है।

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