Air India Express: श्रम मंत्रालय ने नियमों के कथित उल्लंघन में एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस भेजा
Air India Express: मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार सुलह के अधीन है। इस संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस से पूछा गया, लेकिन वहां से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है।
इस संबंध में, श्रम विभाग के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई थी और मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार सुलह के अधीन है। इस संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस से पूछा गया, लेकिन वहां से फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है। एयरलाइन का पिछले साल जनवरी में टाटा समूह ने अधिग्रहण किया था।
संबंधित खबरें
कारण बताओ नोटिस इस आरोप के संबंध में भेजा गया है कि श्रम कानून के तहत सुलह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एयरलाइन ने श्रमिकों की सेवा शर्तों को बदल दिया।
एक सूत्र ने कहा, ''कारण बताओ नोटिस में कहा गया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के उल्लंघन के लिए आपके/आपके प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।'' एयर इंडिया एक्सप्रेस को कारण बताओ नोटिस राष्ट्रीय राजधानी में उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी) कार्यालय के तहत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने जारी किया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
2027-28 के बीच दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, IEC 2024 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान
भारत में इस साल 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
Share Market Today: लाल निशान पर बंद हुई शेयर मार्केट, सेंसेक्स 236 तो निफ्टी 93 अंक गिरा
November Inflation: रिटेल महंगाई नवंबर में घटकर 5.48 फीसदी पर पहुंची, खाने-पीने के दाम घटने का असर
डिजिटल, बुनियादी ढांचे और समावेशी विकास भारत को बना रहा है ग्लोबल पावर, IEC 2024 में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited