Income Tax Return: अब तक नहीं भरा ITR? 31 दिसंबर तक का है मौका, ये रहा तरीका

Income Tax Return: अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (बिलेटेड, संशोधित या अपडेटेड) दाखिल कर दिया है, तो यह भी सुनिश्चित करें कि आप इसे समय पर वेरिफाई भी कर लें।

Income Tax Return: अब तक नहीं भरा ITR? 31 दिसंबर तक का है मौका

Income Tax Return: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2022-23 या वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन अब भी कई टैक्सपेयर्स ने इस अवधि के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। घबराएं नहीं, आप अब भी ये काम कर सकते हैं। अगर टैक्सपेयर्स अंतिम तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो उसे विलंबित आईटीआर (Belated ITR) कहा जाता है। हालांकि देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फाइलिंग फीस देनी होगी। इसके लिए आपके पास 31 दिसंबर 2022 तक का मौका है।

पिछले कुछ वर्षों के विपरीत, इस साल आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा आगे नहीं बढ़ाई गई थी। अगर आपने अभी भी असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आप इसे फाइल कर सकते हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कैसे फाइल करें आईटीआर? (How to file ITR)

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