Income Tax: वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स बचाने की आखिरी तारीख 31 मार्च, भूलकर भी न करें ये गलती

Income Tax: वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स बचाने के लिए निवेश का आखिरी तारीख 31 मार्च है। यहां कुछ सामान्य गलतियां बताई गई हैं जिनसे बचना चाहिए।

टैक्स बचाने के लिए इन बातों पर रखें ध्यान

Income Tax: इनकम टैक्स बचाने का समय खत्म हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन 31 मार्च है। जिन्होंने अभी तक अपनी टैक्स प्लान पूरी नहीं की है। उनके लिए यहां प्रोडक्ट पेश किए जा रहे हैं। विक्रेता को बहुत उदार कमीशन प्रदान करते हैं। अगर आप उन भटकने वालों में से हैं, जिन्होंने अपनी टैक्स प्लानिंग आखिरी मिनट के लिए छोड़ दी है तो यहां कुछ सामान्य गलतियां बताई गई हैं जिनसे बचना चाहिए।

लिमिट से कम निवेश करना

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए की कटौती और सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत एनपीएस योगदान के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकता है। स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ-साथ होम और एजुकेशन लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर भी कटौती होती है। हालांकि, सभी करदाता उन्हें उपलब्ध संपूर्ण कटौती का दावा नहीं करते हैं। इसलिए इन सभी इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे टैक्स बचेगा।

आवश्यकता से अधिक निवेश करना

कई टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के लिए अपनी क्षमता से अधिक निवेश करते हैं। दो बच्चों तक की ट्यूशन फीस कटौती के लिए पात्र है। अग आप स्व-कब्जे वाले घर का होम लोन चुका रहे हैं, तो ब्याज धारा 24 के तहत कटौती योग्य है, लेकिन ईएमआई का मूल भाग सेक्शन 80सी के तहत कटौती योग्य है। एनएससी के ब्याज पर अर्जित ब्याज पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है। एक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए की कटौती सीमा को पार कर चुके हैं। जरूरत से ज्यादा निवेश करने से वास्तव में नुकसान नहीं होता है यह आपकी पूंजी को 3-5 वर्षों के लिए निवेश में लॉक कर देता है।

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