LIC को 290 करोड़ और डेल्टा कॉर्प को 11,140 करोड़ के GST का भुगतान करने का निर्देश, देना होगा ब्याज और जुर्माना
LIC & Delta To Pay GST: एलआईसी ने कहा है कि इसका तय समयसीमा के अंदर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा है।
एलआईसी और डेल्टा को जीएसटी का भुगतान करना होगा
- एलआईसी को जीएसटी के भुगतान का निर्देश
- 290 करोड़ का मिला नोटिस
- डेल्टा कॉर्प से मांगे गए 11140 करोड़ रु
LIC & Delta To Pay GST: देश की सबसे बड़ी और सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को बिहार के अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर (Bihar Additional Commissioner State Tax) से जीएसटी (GST) का भुगतान करने का निर्देश मिला है। ये निर्देश बीजीएसटी (BGST) और सीजीएसटी (CGST) अधिनियम 2017 के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ 290 करोड़ रुपये के जीएसटी का भुगतान करने का है।
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निर्देश के खिलाफ उठाएगी कदम
एलआईसी ने कहा है कि इसका तय समयसीमा के अंदर जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) के सामने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का इरादा है। एलआईसी के अनुसार आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वापस न करने के कारण उससे यह जीएसटी राशि लौटाने को कहा गया है।
डेल्टा कॉर्प से मांगे गए 11140 करोड़ रु
वहीं कैसीनो ऑपरेटर डेल्टा कॉर्प के मुताबिक उसे सरकार से जुलाई 2017 से मार्च 2022 की अवधि के लिए ब्याज और जुर्माने के साथ 11,140 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाने का नोटिस मिला है। ये टैक्स नोटिस ऐसे समय पर आया है जब कंपनी, जिसकी वैल्यूएश 47,000 करोड़ रु है, जुलाई में जीएसटी काउंसिल द्वारा 28 प्रतिशत इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के फैसले से चिंता में है।
जीएसटी काउंसिल ने ये 28 फीसदी टैक्स गेमिंग कंपनियों द्वारा ग्राहकों से वसूले गए पैसे पर लगाने का ऐलान किया था। डेल्टा ने कहा कि मांगी गई जीएसटी राशि संबंधित अवधि के दौरान कैसीनो में खेले गए सभी गेम्स के ग्रॉस बेट वैल्यू पर आधारित है, और कहा कि भुगतान करने में विफल रहने पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
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