30 जून तक नहीं किया ऐसा, तो आईटीआर फाइल करने में आएगी दिक्कत, जानिए डिटेल

Pan-Aadhaar Linking: टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रोसेस शुरू की जा चुकी है। जो लोग आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना चाहते हैं उनके पास 31 जुलाई तक का समय है।

पैन-आधार लिंक

मुख्य बातें
  • पैन-आधार को लिंक करना जरूरी
  • 30 जून तक का है समय
  • आईटीआर फाइल करने में आएगी दिक्कत

Pan-Aadhaar Linking: टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की प्रोसेस शुरू की जा चुकी है। जो लोग आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना चाहते हैं उनके पास 31 जुलाई तक का समय है। आप आयकर विभाग (Income Tax Department) के पोर्टल पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। पर आईटीआर फाइल करने से पहले एक दूसरा काम निपटाना जरूरी है। आपको मालूम होगा कि बिना पैन कार्ड आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता। अगर पैन कार्ड न हो तो आईटीआर फाइल नहीं हो पाएगा। पर पैन कार्ड को आधार (Aadhaar) से लिंक करना भी जरूरी है।

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30 जून तक निपटाएं ये काम

आयकर विभाग ने लोगों से कई बार पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने को कहा है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी आखिरी तारीख यानी डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई है। ताजा डेडलाइन 30 जून है। यानी 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना महत्वपूर्ण है।

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