SEBI: सेबी ने HAL मामले में समन का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जानें पूरा मामला

HAL case:भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने व्यक्ति (रजत मिश्रा) को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नियामक ने मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद आठ मई, 2024 को सेबी ने मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

SEBI: सेबी ने HAL मामले में समन का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जानें पूरा मामला

HAL case: बाजार नियामक सेबी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के शेयरों में लेनदेन करते समय बाजार मानकों के उल्लंघन से संबंधित मामले में भेजे गए समन का पालन न करने पर शुक्रवार को एक व्यक्ति पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने व्यक्ति (रजत मिश्रा) को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। नियामक ने मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मिश्रा के खिलाफ कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद आठ मई, 2024 को सेबी ने मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

सेबी ने आदेश में क्या कहा

सेबी के निर्णायक अधिकारी अमर नवलानी ने एक आदेश में कहा, ‘‘मामले की जांच रिपोर्ट में दर्ज है कि सूचना देने में विफलता और जांच प्राधिकारी (आईए) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने में विफलता ने जांच प्रक्रिया को बाधित किया है और यह नियामक के प्रति उनके उदासीन रवैये और घोर उपेक्षा को दर्शाता है।’’

मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड पर भी सात लाख रुपये का जुर्माना

नियामक ने मिश्रा को सेबी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया। एक अलग आदेश में, बाजार नियामक ने प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड पर भी सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी ने मैजेस्टिक ऑटो लिमिटेड (एमएएल) के संबंध में एक जांच की थी। जांच में नियामक ने पाया कि मैजेस्टिक ऑटो ने कथित तौर पर सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा प्रावधानों का उल्लंघन किया था।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | बिजनेस (business News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

आशीष कुशवाहा author

आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजा...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited