भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने में होगी दिक्कत! इस देश की कोर्ट ने सुनाया पक्ष में फैसला

Mehul Chowksi wins Antigua Court Ruling: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। नेचर आइल न्यूज के मुतबिक मेहुल चोकसी ने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है।

हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी।

Mehul Choksi wins Antigua Court Ruling: भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Chowksi) को एंटीगुआ और बारबुडा के हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। भारत में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले के आरोपी को हाईकोर्ट ने कहा कि चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। डोमिनिका (Dominica) के नेचर आइल न्यूज के मुतबिक मेहुल चोकसी ने अपने साथ अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा की आशंका भी जताई है।

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मेहुल चोकसी ने लगाया था जबरन अपहरण का आरोप

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मेहुल चोकसी ने कहा था कि 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की जांच होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। कोर्ट ने अपने आदेश में डोमिनिकन पुलिस चोकसी को उसकी इच्छा के बिना जबरन डोमिनिका ले जाने के मामले की पुष्टि करने का आदेश दिया था। चोकसी ने आरोप लगाया था उसे जबरन नाव से डोमिनिका ले जाया गया था।

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