Modi 3.0:मोदी सरकार ने राज्यों को जारी किया टैक्स का पैसा, जानें बिहार-तेलंगाना और दूसरों को क्या मिला

Modi Government Release Fund: फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है।वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

Narendra Modi

मोदी सरकार ने राज्यों को भेजा जून का टैक्स हिस्सा

Modi Government Release Fund: केंद्र सरकार ने जून महीने के लिए राज्यों को 1,39,750 करोड़ रुपये का कर राजस्व हस्तांतरित करने के लिएआदेश जारी कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जून, 2024 के लिए राजस्व राशि का नियमित हस्तांतरण करने के अलावा एक अतिरिक्त किस्त भी जारी की जाएगी।बयान के मुताबिक चालू महीने में यह राशि 1,39,750 करोड़ रुपये है। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकेंगी।

राज्यों को मिलता है 41 फीसदी हिस्सा

फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों के बीच 14 किस्तों में हस्तांतरित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में राज्यों को करों के हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस राशि हस्तांतरण के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 जून तक राज्यों को कुल 2,79,500 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

बिहार-तेलंगाना को कितना पैसा

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जून के लिए कुल 1,39,750 करोड़ राशि में से सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल को जारी किया गया है। नीचे दी गई लिस्ट में देखें किसे कितना पैसा मिला....

कांग्रेस क्या बोली

इस बीच कांग्रेस ने जून, 2024 के लिए राजस्व राशि के नियमित हस्तांतरण संबंधी वित्त मंत्रालय के बयान को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कर हस्तांतरण राज्यों का संवैधानिक अधिकार है, कोई उपकार नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "वित्त मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि राज्यों को एक बड़ा कर हस्तांतरित किया जा रहा है। निःसंदेह यह ''एक तिहाई प्रधानमंत्री" के आदेश पर किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कर हस्तांतरण वित्त आयोग द्वारा निर्धारित संवैधानिक अधिकार हैं।

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