Mutual Fund KYC: म्यूचुअल फंड निवेशकों को KYC पर मिली राहत, जानिए किन्हें मिली अपडेट कराने से छूट

Mutual Fund KYC: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 31 मार्च को केवाईसी अपडेट कराने के लिए बतौर डेडलाइन फिक्स किया गया था। अब केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सीडीएसएल ने नए बयान में कहा है कि सभी को केवाईसी अपडेट कराना जरूरी नहीं है।

म्यूचुअल फंड निवेशकों को KYC पर मिली राहत

मुख्य बातें
  • केवाईसी पर सीडीएलएस का नया बयान
  • नए निवेशकों को केवाईसी अपडेट कराना जरूरी नहीं
  • पुराने निवेशकों को केवाईसी अपडेट कराना जरूरी
Mutual Fund KYC: म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी (KYC) अपडेट कराने की डेडलाइन 31 मार्च थी, जो कि निकल गई है। मगर डेडलाइन निकलने के बावजूद भी निवेशक अपनी एसआईपी चालू रख सकेंगे। CDSL के मुताबिक अगर आपने जरूरी दस्तावेजों के साथ केवाईसी वेरिफिकेशन करा लिया है और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरिफाइड हो चुके हैं तो दोबारा इन्हें वेरिफाई कराने की जरूरत नहीं है। मगर जरूरी है कि निवेशक ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफाई कराया हो।
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इससे पहले म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 31 मार्च को केवाईसी अपडेट कराने के लिए बतौर डेडलाइन फिक्स किया गया था। अब केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी सीडीएसएल ने नए बयान में कहा है कि सभी को केवाईसी अपडेट कराना जरूरी नहीं है। बल्कि पुराने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए ही यह जरूरी है। नए निवेशकों को केवाईसी अपडेट कराना जरूरी नहीं है।
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