NBCC Green View Apartments: घर खरीदारों को NBCC को देना होगा 76 लाख रुपये का मुआवजा, दिल्ली HC ने दिया आदेश

NBCC Green View Apartments: 2012 में गुरुग्राम के लिए शुरू की गई एक परियोजना ' एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट ' में फ्लैट खरीदा था , लेकिन 2017 में 76 लाख रुपये से अधिक की पूरी बिक्री कीमत का भुगतान करने के बावजूद, यूनिट कभी नहीं मिली। 8 मई को पारित आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों से उसके पैसे से वंचित किया गया है।

NBCC Green View Apartments: घर खरीदारों को NBCC को देना होगा 76 लाख रुपये का मुआवजा, दिल्ली HC ने दिया आदेश
NBCC Green View Apartments: जिन घर खरीदार को 2012 में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) फ्लैट नहीं पाया उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ब्याज सहित 76 लाख रुपये से अधिक वापस करने का आदेश दिया है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा भी देने को कहा है। दरअसल NBCC 2012 में खरीदे गए फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा और "न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एनबीसीसी के खिलाफ घर खरीदार की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि घर किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा अपने जीवनकाल में किए गए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है और इसमें अक्सर वर्षों की बचत, सावधानीपूर्वक योजना और भावनात्मक निवेश शामिल होता है, और इसलिए गलत घर खरीदने वालों को मुआवज़ा देना न केवल पिछले अन्याय को सुधारने का मामला है, बल्कि भविष्य के कदाचार को रोकने का भी मामला है।

एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में खरीदा था फ्लैट

याचिकाकर्ता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, ने कहा कि उसने 2012 में गुरुग्राम के लिए शुरू की गई एक परियोजना ' एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट ' में फ्लैट खरीदा था , लेकिन 2017 में 76 लाख रुपये से अधिक की पूरी बिक्री कीमत का भुगतान करने के बावजूद, यूनिट कभी नहीं मिली। 8 मई को पारित आदेश में, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों से उसके पैसे से वंचित किया गया है और "संरचनात्मक रूप से दोषपूर्ण घरों" का निर्माण किया गया है, जिससे वह पूरी तरह से अधर में लटक गया है, और एनबीसीसी को "कठोरता से निपटा जाना चाहिए" "राशि पर ब्याज का भुगतान करने और याचिकाकर्ता के पुनर्वास को सुनिश्चित करना चाहिए।

12.50 रुपये प्रति स्कॉयर फीट का किराया भत्ता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि की कीमत की जियोमेट्रिक प्रगति का न्यायिक नोटिस लेते हुए, अदालत ने कहा कि एनबीसीसी द्वारा केवल मूल राशि लौटाने के लिए दी जाने वाली "थोड़ी रकम" कानून की नजर में एक प्रस्ताव नहीं थी और 12.50 रुपये प्रति स्कॉयर फीट का किराया भत्ता छह महीने के लिए पर्याप्त मुआवजा नहीं था। "इसलिए, यह अदालत प्रतिवादी/एनबीसीसी को तत्काल रिट याचिका की अनुमति देने के लिए इच्छुक है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर 30.01.2021 से आज तक 12% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को पिछले सात वर्षों में आवास बदलने और खुद की देखभाल करने के लिए मजबूर किया गया है और अत्यधिक मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा है, यह अदालत एनबीसीसी को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देती है।
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आशीष कुशवाहा author

आशीष कुमार कुशवाहा Timesnowhindi.com में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। वह मई 2023 से Timesnowhindi.com के साथ जुड़े हैं। वह यहां शेयर बाजा...और देखें

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