Supertech Realtors: NCLT ने दिया सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश, जानिए डिटेल

Supertech Realtors: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया है। सुपरटेक रियलटर्स अपने सुपरनोवा प्रोजेक्ट में एक आवासीय अपार्टमेंट, ऑफिस, रिटेल स्पेस और लग्जरी होटल डेवलप कर रही है।

Supertech Realtors

सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू

मुख्य बातें
  • NCLT ने दिया सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ आदेश
  • दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश
  • 168 करोड़ रु का है मामला

Supertech Realtors: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया है। सुपरटेक रियलटर्स अपने सुपरनोवा प्रोजेक्ट में एक आवासीय अपार्टमेंट, ऑफिस, रिटेल स्पेस और लग्जरी होटल डेवलप कर रही है। एनसीएलटी की दो सदस्यीय दिल्ली पीठ ने 168.04 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया। इसी मामले में अब कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है।

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इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को किया गया था नियुक्त

इस मामले में NCLT ने सुपरटेक की एक सब्सिडियरी कंपनी सुपरटेक रियलटर्स के बोर्ड को निलंबित दिया था। साथ ही अंजू अग्रवाल को बतौर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) नियुक्त किया गया था।

सुपरटेक की भी हालत कमजोर

सुपरटेक भी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) का सामना कर रही है। सुपरटेक रियलटर्स नोएडा के सेक्टर-94 में 70,002 वर्ग मीटर भूमि पर 2,326.14 करोड़ रुपये की लागत से सुपरनोवा प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। योजना के अनुसार, सुपरनोवा प्रोजेक्ट में 80 मंजिलें होंगी और यह 300 मीटर की ऊंचाई के साथ दिल्ली-एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत होगी।

मांगी थी 735 करोड़ रु की सहायता

सुपरनोवा प्रोजेक्ट के लिए सुपरटेक रियलटर्स ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कर्जदाताओं के एक ग्रुप से 735.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी थी। इसमें से उसने 150 करोड़ रुपये की डेट सुविधा के लिए भी अनुरोध किया था, जिसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मंजूर कर लिया। दिसंबर 2012 में 150 करोड़ रुपए का टर्म लोन दिया गया था। टर्म लोन को मार्च 2023 तक 10 साल और 4 महीने में डोर-टू-डोर अवधि में तिमाही किस्तों में चुकाना था।

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काशिद हुसैन author

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