Supertech Realtors: NCLT ने दिया सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश, जानिए डिटेल

Supertech Realtors: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया है। सुपरटेक रियलटर्स अपने सुपरनोवा प्रोजेक्ट में एक आवासीय अपार्टमेंट, ऑफिस, रिटेल स्पेस और लग्जरी होटल डेवलप कर रही है।

सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू

मुख्य बातें
  • NCLT ने दिया सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ आदेश
  • दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश
  • 168 करोड़ रु का है मामला
Supertech Realtors: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने सुपरटेक रियलटर्स के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दे दिया है। सुपरटेक रियलटर्स अपने सुपरनोवा प्रोजेक्ट में एक आवासीय अपार्टमेंट, ऑफिस, रिटेल स्पेस और लग्जरी होटल डेवलप कर रही है। एनसीएलटी की दो सदस्यीय दिल्ली पीठ ने 168.04 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं करने के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दिवाला याचिका को स्वीकार कर लिया। इसी मामले में अब कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया है।
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इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को किया गया था नियुक्त

इस मामले में NCLT ने सुपरटेक की एक सब्सिडियरी कंपनी सुपरटेक रियलटर्स के बोर्ड को निलंबित दिया था। साथ ही अंजू अग्रवाल को बतौर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) नियुक्त किया गया था।
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